Gurugram Cracker Ban: गुरुग्राम प्रशासन सख्त, 3 महीने तक उत्पादन, बिक्री और भंडारण बैन, एक नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक लागू, दिवाली, क्रिसमस और नए साल ये पटाखा फोड़े

By सतीश कुमार सिंह | Published: September 29, 2023 02:30 PM2023-09-29T14:30:31+5:302023-09-29T14:31:44+5:30

Gurugram Cracker Ban: गुरुग्राम जिला प्रशासन ने प्रदूषण के मद्देनजर पटाखों के भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

Gurugram Cracker Ban pollution ban production sale and storage for 3 months applicable November 1 to January 31, 2024 burst these crackers Diwali, Christmas New Year | Gurugram Cracker Ban: गुरुग्राम प्रशासन सख्त, 3 महीने तक उत्पादन, बिक्री और भंडारण बैन, एक नवंबर से 31 जनवरी 2024 तक लागू, दिवाली, क्रिसमस और नए साल ये पटाखा फोड़े

file photo

Highlightsपटाखा प्रतिबंध 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगा।प्रतिबंध लगाने का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत किया गया है। ई-वाणिज्य कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी पटाखों के वास्ते ऑनलाइन आर्डर लेने से रोक दिया गया है।

Gurugram Cracker Ban: गुरुग्राम जिला प्रशासन प्रदूषण को लेकर सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर सभी प्रकार के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगा दिया। पटाखा प्रतिबंध 1 नवंबर, 2023 से 31 जनवरी, 2024 तक प्रभावी रहेगा।

हरित पटाखे शामिल नहीं हैं, जिन्हें दिवाली, नए साल की पूर्व संध्या, क्रिसमस और गुरुपर्व जैसे उत्सव के अवसरों के दौरान सीमित समय के लिए अनुमति दी जाएगी। प्रतिबंध लगाने का निर्णय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत किया गया है। 

जिलाधिकारी सह उपायुक्त निशांत कुमार यादव की ओर से जारी आदेश में ई-वाणिज्य कंपनियों जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट को भी पटाखों के वास्ते ऑनलाइन आर्डर लेने से रोक दिया गया है। ये आदेश गुरुग्राम जिले में एक नवंबर, 2023 को प्रभाव में आ जायेंगे तथा 31 जनवरी, 2024 तक प्रभाव में रहेंगे।

आदेश में कहा गया है, ‘‘ उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार बस हरित पटाखे, जो कम प्रदूषण करते हैं, ही गुरुग्राम जिले में लाइसेंसधारक व्यापारियों द्वारा बेचे जा सकते हैं। अन्य पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गयी है।

क्योंकि ये बहुत अधिक वायु एवं ध्वनि प्रदूषण करते हैं एवं ठोस अपशिष्ट की समस्या भी खड़ी करते हैं।’’ आदेश में कहा गया है, ‘‘ हरित पटाखे भी दिवाली के त्योहार पर रात आठ बजे से 10 बजे तक तथा क्रिसमस एवं नये साल पर रात 11 बजकर 55 मिनट से साढ़े बारह बजे तक चलाने की अनुमति होगी।’’

यादव ने पटाखों के भंडारण, बिक्री और उत्पादन के संबंध में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 और विस्फोटक पदार्थ नियम 2008 के तहत आदेश जारी किए। सीआरपीसी की धारा 144 के तहत फ्लिपकार्ट और अमेज़ॅन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों को पटाखों के लिए ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया गया। 

Web Title: Gurugram Cracker Ban pollution ban production sale and storage for 3 months applicable November 1 to January 31, 2024 burst these crackers Diwali, Christmas New Year

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