गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति जारीकर्ता के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने को लेकर दिशानिर्देश जारी

By भाषा | Updated: December 29, 2021 20:01 IST2021-12-29T20:01:22+5:302021-12-29T20:01:22+5:30

Guidelines issued regarding penalty for non-compliance with the rules of non-convertible securities issuer | गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति जारीकर्ता के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने को लेकर दिशानिर्देश जारी

गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूति जारीकर्ता के नियमों का पालन नहीं करने पर जुर्माने को लेकर दिशानिर्देश जारी

नयी दिल्ली, 29 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्र जारी करने वालों के लिये जरूरी निरंतर खुलासे के प्रावधान का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में जुर्माना लगाने तथा कार्रवाई करने को लेकर दिशानिर्देश जारी किये।

दिशानिर्देश से जुड़ा परिपत्र एक फरवरी, 2022 या उसके बाद की तारीख पर प्रावधान का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में लागू होगा।

जुर्माना राशि संबंधित शेयर बाजार के निवेशक संरक्षण कोष में जाएगी।

यह जुर्माना तबतक लगेगा जबतक प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर लिया जाएगा और संबंधित मान्यता प्राप्त शेयर बाजार उससे संतुष्ट नहीं हो जाता

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता बाध्यता और खुलासा जरूरतों के विभिन्न प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में जुर्माना राशि को निर्धारित किया है। साथ ही प्रावधानों का अनुपालन नहीं होने पर कार्रवाई तय की है।

शेयर बाजार लिखित में कारण बताकर इसमें बदलाव कर सकते हैं।

नियामक ने कहा कि प्रत्येक शेयर बाजार गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों और वाणिज्यिक पत्रों को सूचीबद्ध करने वाली संस्थाओं की अनुपालन स्थिति की समीक्षा करेंगे। प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने वाली इकाइयों को निर्धारित समयसीमा की नियत तारीख से 30 दिन के भीतर नोटिस जारी किया जाएगा।

नियमों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों को प्रावधान का अनुपालन करना होगा और ऐसे नोटिस के 15 दिन के भीतर जुर्माना देना होगा।

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Web Title: Guidelines issued regarding penalty for non-compliance with the rules of non-convertible securities issuer

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