1 नवंबर से आसान हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, सरकार लागू करेगी ये नई स्कीम

By अंजली चौहान | Updated: October 28, 2025 04:30 IST2025-10-28T04:30:21+5:302025-10-28T04:30:21+5:30

GST Registration New Rule:1 नवंबर, 2025 से, सरकार एक सुव्यवस्थित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रणाली लागू करेगी, जिसमें अधिकांश नए आवेदकों के लिए तीन कार्यदिवसों के भीतर स्वचालित अनुमोदन का वादा किया गया है।

GST registration will become easier from November 1 government will implement this new scheme | 1 नवंबर से आसान हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, सरकार लागू करेगी ये नई स्कीम

1 नवंबर से आसान हो जाएगा GST रजिस्ट्रेशन, सरकार लागू करेगी ये नई स्कीम

GST Registration New Rule: जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया 1 नवंबर, 2025 से सरल हो जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। इसके अनुसार, नए पंजीकरण आवेदनों को केवल तीन दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाएगा। सरकार ने पहले जीएसटी 2.0 सुधार पैकेज के हिस्से के रूप में कहा था कि पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

जीएसटी पंजीकरण में क्या बदलाव होंगे?

सरकार का उद्देश्य व्यापार में आसानी को बढ़ावा देते हुए जीएसटी अनुपालन को सरल बनाना है। यह नई योजना जीएसटी परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है। इसका उद्देश्य छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों को जीएसटी के दायरे में लाना है, जिनकी मासिक कर देयता ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है। ऐसे व्यवसाय नई योजना या पुरानी प्रक्रिया के तहत पंजीकरण करा सकते हैं।

इस प्रक्रिया को यथासंभव स्वचालित बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आवेदकों को अत्यधिक कागजी कार्रवाई से न जूझना पड़े।

वर्तमान प्रक्रिया क्या है?

वर्तमान में, जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने में कई सप्ताह लग जाते हैं। कभी-कभी, तकनीकी समस्याओं या दस्तावेज़ीकरण के कारण देरी हो जाती है। 1 नवंबर से शुरू होने वाली यह वैकल्पिक योजना न केवल पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाएगी, बल्कि इसे तेज़ भी बनाएगी। आवेदकों को ज़्यादा दस्तावेज़ों की ज़रूरत नहीं होगी। सरकार का अनुमान है कि 96% आवेदकों को इस कदम से लाभ होगा।

आपूर्तिकर्ताओं के लिए राहत

सरकार का कहना है कि वर्तमान में, छोटे आपूर्तिकर्ताओं को विभिन्न राज्यों में आपूर्ति करने के लिए प्रत्येक राज्य में अपना प्राथमिक व्यावसायिक पता प्रदर्शित करना अनिवार्य है। हालाँकि, यह नई योजना इस कठिनाई को दूर करेगी। यह छोटे ऑनलाइन विक्रेताओं के लिए भी देश भर में व्यावसायिक संचालन को बहुत आसान बना देगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि सरकार अब नीति निर्माण से हटकर क्षेत्रीय स्तर पर कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित कर रही है।

कर चोरी के खिलाफ कड़ा रुख

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी सुधारों के साथ-साथ इस बात पर भी ज़ोर दिया कि कर प्रशासन को करदाताओं के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि करदाताओं को यह महसूस होना चाहिए कि वे देश के करदाता हैं और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाता है। कर चोरी करने वालों को पकड़ने के लिए कुछ प्रोटोकॉल का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए, सभी को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और उन्हें संदेह की नज़र से नहीं देखा जाना चाहिए। 

Web Title: GST registration will become easier from November 1 government will implement this new scheme

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