सरकार ने पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की
By भाषा | Updated: March 31, 2021 21:52 IST2021-03-31T21:52:53+5:302021-03-31T21:52:53+5:30

सरकार ने पैन-आधार जोड़ने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून की
नयी दिल्ली, 31 मार्च सरकार ने बुधवार को पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा तीन महीने बढ़ाकर 30 जून की।
आयकर विभाग ने कहा कि उसे करदाताओं से यह अनुरोध प्राप्त हुए थे कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए आधार के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़े जाने की अंतिम तिथि बढ़ायी जानी चाहिए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा, ‘‘करदाताओं की समस्याओं पर गौर करते हुए, केंद्र सरकार ने बुधवार को अधिसूचना जारी कर आधार संख्या के बारे में सूचना देने और उसे पैन से जोड़ने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दी है।
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