गूगल को देना होगा 1337.76 करोड़ रुपये जुर्माना, 30 दिन के भीतर जमा कीजिए, एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को बरकरार रखा, जानें मामला

By भाषा | Published: March 29, 2023 03:10 PM2023-03-29T15:10:30+5:302023-03-29T15:12:20+5:30

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है।

Google will have pay fine Rs 1337-76 crore deposit within 30 days NCLAT upheld decision Competition Commission of India know matter | गूगल को देना होगा 1337.76 करोड़ रुपये जुर्माना, 30 दिन के भीतर जमा कीजिए, एनसीएलएटी ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के फैसले को बरकरार रखा, जानें मामला

प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

Highlightsपीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं।प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गयी थी। प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

नई दिल्लीः राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) ने गूगल के मामले में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के फैसले को बरकरार रखा है। आयोग ने प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में प्रतिस्पर्धा रोधी गतिविधियों में शामिल होने को लेकर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण की दो सदस्यीय पीठ ने गूगल को निर्देशों का पालन करने और जुर्माना राशि तीस दिन के भीतर जमा करने को कहा है। एनसीएलएटी के चेयरपर्सन न्यायमूर्ति अशोक भूषण और सदस्य आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेश में कुछ संशोधन भी किये हैं।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने गूगल की इस अपील को खारिज कर दिया कि प्रतिस्पर्धा आयोग ने जांच में प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है। उल्लेखनीय है कि सीसीआई ने पिछले साल 20 अक्टूबर को गूगल पर एंड्रॉयड मोबाइल उपकरणों के मामले में गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में शामिन होने को लेकर 1,337.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। नियामक ने कंपनी ने विभिन्न अनुचित व्यापार गतिविधियों से बचने और दूर रहने को भी कहा। प्रतिस्पर्धा आयोग के इस आदेश को अपीलीय न्यायाधिकरण में चुनौती दी गयी थी। 

Web Title: Google will have pay fine Rs 1337-76 crore deposit within 30 days NCLAT upheld decision Competition Commission of India know matter

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे