FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से नया वार्षिक फास्टैग होगा जारी, यात्रियों को प्रति यात्रा शुल्क मिलेंगे ये परिवर्तनकारी लाभ
By रुस्तम राणा | Updated: August 6, 2025 18:12 IST2025-08-06T18:12:59+5:302025-08-06T18:12:59+5:30
हालाँकि मौजूदा फास्टैग प्रणाली चालू रहेगी, लेकिन नया वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है। उपयोगकर्ताओं के पास नियमित लेनदेन के लिए अपने फास्टैग का उपयोग जारी रखने का विकल्प होगा।

FASTag Annual Pass: 15 अगस्त से नया वार्षिक फास्टैग होगा जारी, यात्रियों को प्रति यात्रा शुल्क मिलेंगे ये परिवर्तनकारी लाभ
नई दिल्ली: यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि 15 अगस्त, 2025 से एक नया वार्षिक फास्टैग जारी किया जाएगा। हालाँकि मौजूदा फास्टैग प्रणाली चालू रहेगी, लेकिन नया वार्षिक पास उपयोगकर्ताओं के लिए अनिवार्य नहीं है।
उपयोगकर्ताओं के पास नियमित लेनदेन के लिए अपने फास्टैग का उपयोग जारी रखने का विकल्प होगा। वार्षिक पास को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संघ (NHAI) की वेबसाइट या राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप के माध्यम से सक्रिय किया जा सकता है। यदि उपयोगकर्ता वर्तमान में लागू प्रति-यात्रा शुल्क से वार्षिक पास पर स्विच करते हैं, तो उन्हें निम्नलिखित लाभ मिल सकते हैं:
-वार्षिक पास यात्रियों को राष्ट्रीय राजमार्ग (NH) और राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे (NE) शुल्क प्लाज़ा पर कार, जीप और वैन सहित अपने निजी वाहनों को मुफ्त में चलाने की सुविधा प्रदान करेगा। हालाँकि, इस सेवा का लाभ एक वर्ष या 200 यात्राओं के लिए, जो भी पहले हो, उठाया जा सकता है।
-यात्रियों के लिए नया FASTag खरीदना अनिवार्य नहीं है क्योंकि वार्षिक पास मौजूदा FASTag पर ही चालू रहेगा। यह सेवा पात्रता मानदंडों के अधीन होगी।
-उपयोगकर्ता वर्ष 2025-2026 के लिए 3,000 रुपये का भुगतान करके अपने पंजीकृत FASTag पर दो घंटे में वार्षिक पास को सक्रिय कर सकते हैं।
-वार्षिक पास एक वर्ष तक क्रियाशील रहेगा, जिसकी वैधता सक्रियण तिथि से शुरू होगी या 200 यात्राओं के लिए, जो भी पहले हो, वैध रहेगा।
-वार्षिक पास की वैधता समाप्त होने के बाद, यह स्वचालित रूप से एक नियमित FASTag के रूप में काम करना शुरू कर देगा।
इसके अलावा, वार्षिक पास केवल निजी, गैर-व्यावसायिक कारों, जीपों और वैन के लिए ही मान्य होगा। वार्षिक पास की पात्रता की पुष्टि वाहन डेटाबेस के माध्यम से की जाएगी। मंत्रालय के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक वाहन में इस पास का उपयोग करने पर बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल प्रभाव से इसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा। साथ ही, यह पास हस्तांतरणीय नहीं है और इसका उपयोग केवल उसी वाहन के लिए किया जा सकता है जिसके लिए यह पंजीकृत है।