नयी दिल्ली, आठ नवंबर उच्चतम न्यायालय ने नोएडा की 'बाइक बोट' पोंजी योजना में संलिप्त होने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व कंपनी अधिकारी को सोमवार को जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति ए एस ओका की अगुआई वाली पीठ ने गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के अतिरिक्त निदेशक संजीव गोयल को जमानत देते हुए कहा कि कंपनी के रोजमर्रा के मामलों में उनकी कोई सक्रिय भूमिका नहीं देखी गई है।
इस मामले में गिरफ्तार होने के बाद उनकी जमानत याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ठुकरा दिया था। शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत देने के साथ ही जांच में सहयोग करने को भी कहा है। बचाव पक्ष ने कहा कि गर्ग कंपनी के अतिरिक्त निदेशक के तौर पर सिर्फ 23 दिन ही रहे थे।
आकर्षक रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को ठगने वाली इस पोंजी योजना के तहत करीब 3,500 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है। ठगी का शिकार हुए करीब तीन लाख निवेशकों में से अधिकतर सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी हैं।
नोएडा स्थित कंपनी गर्वित इनोवेटिव ने वर्ष 2018 में बहुस्तरीय मार्केटिंग योजना 'बाइक बोट' शुरू की थी जिसमें एक साल में ही रिटर्न दोगुना होने का लालच दिया गया था।
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