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ईडी ने फेमा नियमों के उल्लंघन पर चीन की कर्ज देने वाली एप के 107 करोड़ रुपये जब्त किये

By भाषा | Updated: August 26, 2021 23:21 IST

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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चीन के नियंत्रण वाली एक गैर-बैंक वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के लगभग 107 करोड़ रुपये के फंड को विदेशी मुद्रा विनिमय कानून के उल्लंघन के आरोप में जब्त कर लिया है। ईडी ने बृहस्पतिवार को बताया कि चीन की इंटरनेट आधारित एप तुरंत व्यक्तिगत कर्ज दे रही थी जिसमें विदेशी मुद्रा प्रबंधन कानून का उल्लंघन किया जा रहा था। एजेंसी ने कहा कि एनबीएफसी कंपनी पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लि. (पीसीएफएस) के फंड बैंक खातों में पड़े थे। जिन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के प्रावधानों के तहत जब्त कर लिया गया है। कुल 106.93 करोड़ रुपये जब्त किये गए हैं। ईडी ने बताया कि कई एनबीएफसी और फिनटेक कंपनियों के खिलाफ चल रही काले धन को वैध बनाने के मामले की जांच के दौरान यह मामला उसकी नजरों में आया। यह मामला तुरंत ऋण प्रदान करने वाले मोबाइल एप्लिकेशन से जुड़ा हैं। एजेंसी ने एक बयान में कहा कि एप के जरिये ऊंची ब्याज दर पर ऋण दिया जा रहा था। साथ ही गलत तरीके से उपयोगकर्ताओं की निजी जानकारी का इस्तेमाल कर कर्ज भी वसूला जा रहा था। ग्राहकों को कॉल सेंटर से धमकियां और गलियां भी दी जा रही थी। एजेंसी के अनुसार पिछले साल कई राज्यों से इस तरह की एप की कथित अवैध गतिविधियों की सूचना मिली थी। विशेष रूप से कोविड-19 को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन से उत्पन्न आर्थिक तनाव के दौरान। ऐसा आरोप है कि इन ‘संदिग्ध’ कंपनियों की जबरन वसूली और बदमाशी के कारण परेशान हो कर कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। ईडी ने बताया कि इस ताजा मामले में ‘कैशबीन’ नाम की मोबाइल एप्लिकेशन के जरिये इस तरह का ऋण दिया जा रहा था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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