DGCA Air India: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने आठ माह में तीन बार एयरलाइन एयर इंडिया पर जुर्माना किया है। विमानन नियामक डीजीसीए ने गत 27 फरवरी 2023 को एयर इंडिया की उड़ान मामले में सुरक्षा से जुड़े मुद्दे का प्रभावी रूप से समाधान नहीं करने को लेकर एयरलाइन पर 12 मई को 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। 22 नवंबर को डीजीसीए ने यात्रियों को जरूरी सुविधाएं देने से संबंधित मानकों का अनुपालन न करने के लिए एयर इंडिया पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। डीजीसीए ने कुछ लंबे मार्गों पर संचालित उड़ानों के संबंध में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के लिए एयरलाइन एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
बुधवार को जारी बयान के अनुसार, नियामक ने एक एयरलाइन कर्मचारी से स्वैच्छिक सुरक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद विस्तृत जांच की। इसमें कुछ लंबी दूरी के महत्वपूर्ण मार्गों पर एयर इंडिया द्वारा संचालित उड़ानों में सुरक्षा उल्लंघन का आरोप लगाया गया था। डीजीसीए ने कहा कि चूंकि जांच में प्रथम दृष्टया एयरलाइन द्वारा गैर-अनुपालन का पता चला।
इसके बाद एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। सुरक्षा रिपोर्ट एयर इंडिया द्वारा संचालित पट्टे पर दिए गए विमानों से संबंधित है। डीजीसीए ने बयान में कहा, “चूंकि पट्टे पर दिए गए विमानों का परिचालन नियामक/ओईएम प्रदर्शन सीमाओं के अनुरूप नहीं था, इसलिए डीजीसीए ने प्रवर्तन कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया पर 1.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।”
डीजीसीए ने कहा कि नोटिस पर एयर इंडिया से मिले जवाब के आधार पर यह पाया गया कि वह यात्रियों को सुविधाएं देने के मानकों से संबंधित सीएआर का अनुपालन नहीं कर रही है। एयर इंडिया पर उड़ानों में देरी होने पर यात्रियों को होटल में ठहराने, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों में सुविधाजनक सीटें न पाने वाले यात्रियों को मुआवजा देने और ग्राउंड स्टाफ के समुचित प्रशिक्षण से संबंधित मानकों पर ध्यान न देने की बात कही गई है।