थ्री सी होम्स को आययकर विभाग के ई-मेल की प्रामाणिकता की जांच सीबीआई करेगी : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: July 19, 2021 22:39 IST2021-07-19T22:39:27+5:302021-07-19T22:39:27+5:30

CBI to probe authenticity of Income Tax Department's e-mails to 3C Homes: High Court | थ्री सी होम्स को आययकर विभाग के ई-मेल की प्रामाणिकता की जांच सीबीआई करेगी : उच्च न्यायालय

थ्री सी होम्स को आययकर विभाग के ई-मेल की प्रामाणिकता की जांच सीबीआई करेगी : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 19 जुलाई दिल्ल उच्च न्यायालय ने एक आयकरदाता इकाई को प्रेषित एक विवादास्पद ई-मेल की प्रामाणिकता की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच का निर्देश दिया है।यह ई-मेल कथित रूप से आयकर विभाग की ओर से भेजा गया है पर विभाग का दावा है कि आयकरदाता इकाई ने इसमें ‘फर्जीवाड़ा’ किया है।

न्यायमूर्ति मनमोहन तथा न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने निष्कर्ष दिया कि यह मामला गंभीर प्रकृति का है क्योंकि एक पक्ष द्वारा या तो दस्तावेज में गड़बड़ी की गई है या वह पूरी सचाई नहीं बता रहा है।

अदालत ने अपने 16 जुलाई के आदेश में कहा कि यह मामला वित्त मंत्रालय-आयकर विभाग से जुड़े संवेदनशील सर्वर और एक वरिष्ठ अधिकारी से संबंधित है।

उच्च न्यायालय ने जांच एजेंसी को यह पता लगाने को कहा है कि संबंधित ई-मेल करदाता कंपनी को जारी किया गया था या नहीं। यदि जारी किया गया था, तो किसने इसे भेजा था।

पीठ ने कहा, ‘‘यह अदालत सीबीआई को निर्देश देती है कि वह 31 मई, 2021 को जारी ई-मेल की जांच करे। यह पता लगाया जाए कि ई-मेल कंपनी को जारी किया गया था या नहीं। रजिस्ट्री को भी इस आदेश की प्रति 20 जुलाई तक निदेशक, सीबीआई के पास भेजनी होगी। सीबीआई निदेशक इस मामले की जांच के लिए अधिकारी मनोनीत करेंगे।

संबंधित कंपनी थ्री सी होम्स प्राइवेट लि. को 31 मई को आयकर विभाग से ई-मेल मिला था जिसमें कहा गया था कि उसकी संबंधित अधिकारी के समक्ष सुनवाई 14 जून तक टाल दी गई है।

हालांकि, दो जून को कंपनी को इस प्रक्रिया से संबंधित एक जून की तारीख का आकलन आदेश मिला। उसके बाद कंपनी ने उच्च न्यायालय का रुख किया।

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Web Title: CBI to probe authenticity of Income Tax Department's e-mails to 3C Homes: High Court

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