अब बचत खाते में जमा कर सकेंगे सिर्फ इतना पैसा, आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 25, 2024 07:47 IST2024-07-25T07:45:37+5:302024-07-25T07:47:14+5:30

भारत में बचत खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके कारण कई लोग कई खाते रखते हैं।  ये खाते पैसा जमा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जहां बैंक जमा राशि पर ब्याज देते हैं।

Cash Deposit Limit now you will be able to deposit only this much money in the savings account, Income Tax Department issued guidelines | अब बचत खाते में जमा कर सकेंगे सिर्फ इतना पैसा, आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन

अब बचत खाते में जमा कर सकेंगे सिर्फ इतना पैसा, आयकर विभाग ने जारी की गाइडलाइन

Highlightsभारत में बचत खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके कारण कई लोग कई खाते रखते हैं।ये खाते पैसा जमा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जहां बैंक जमा राशि पर ब्याज देते हैं।गैर-नियमित नकद जमाकर्ता बिना पैन के 2.50 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं।

आज देश में हर व्यक्ति चाहे वह बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो या महिला सभी के पास बचत खाता है, इस डिजिटल युग में लेन-देन के लिए आपके पास इसका होना जरूरी भी है लेकिन बचत खाते की भी एक सीमा होती है, उससे आगे बढ़कर जो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, हाल ही में आयकर विभाग ने बचत खाते से संबंधित कुछ नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। 

भारत में बचत खाता खोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके कारण कई लोग कई खाते रखते हैं।  ये खाते पैसा जमा करने के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करते हैं, जहां बैंक जमा राशि पर ब्याज देते हैं। हालांकि, जुर्माना शुल्क से बचने के लिए, शून्य-शेष खातों को छोड़कर, न्यूनतम शेष राशि बनाए रखना आवश्यक है।

नकद जमा नियम

50,000 रुपये या उससे अधिक जमा करते समय आपको अपना पैन (स्थायी खाता संख्या) प्रदान करना होगा। प्रतिदिन 1 लाख रुपये तक कैश जमा किया जा सकता है। गैर-नियमित नकद जमाकर्ता बिना पैन के 2.50 लाख रुपये तक जमा कर सकते हैं। करदाताओं के लिए सभी खातों में प्रति वित्तीय वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपये नकद जमा किए जा सकते हैं।

आयकर रिपोर्टिंग

एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये से अधिक की जमा राशि आयकर विभाग द्वारा जांच के अधीन है। खाताधारकों को अपने आयकर रिटर्न में इतनी बड़ी जमा राशि के लिए संतोषजनक स्पष्टीकरण देना होगा। ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और कर अधिकारियों द्वारा जांच की जा सकती है।

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