नियामक को बताए गए शुल्क की ही वितरकों, खुदरा विक्रेताओं को पेशकश की जा सकती है: ट्राई
By भाषा | Published: September 2, 2021 07:54 PM2021-09-02T19:54:17+5:302021-09-02T19:54:17+5:30
दूरसंचार क्षेत्र के नियामक ट्राई ने गुरुवार को सभी दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों से कहा कि वह अपने भागीदारों, वितरकों या खुदरा विक्रेताओं को सिर्फ उन्हीं शुल्कों की पेशकश करें जिसकी जानकारी उन्होंने ट्राई को दे रखी है। ट्राई ने कुछ चैनल भागीदारों द्वारा अन्य नेटवर्क के ग्राहकों को लुभाने के लिए कथित तौर पर छूट देने पर लगाम लगाने की बात कही थी। इसके साथ ही भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने ऐसे मामलों में परिचालकों के लिए नियामक प्रावधानों और दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी तय की है। ट्राई ने अपने आदेश में सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को ‘‘तत्काल प्रभाव से’’ यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सिर्फ नियामक को ज्ञात टैरिफ की पेशकश ही उनके चैनल भागीदारों, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं या तीसरे पक्ष के ऐप के जरिए की जाए। नियामक ने यह भी कहा कि ट्राई के दिशानिर्देशों और प्रावधान का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं की होगी, जहां परिचालकों के नाम या ब्रांड का इस्तेमाल उत्पादों के विपणन या बिक्री के लिए किया जाता है। ट्राई को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ शिकायतें मिलीं थीं, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्रतिद्वंद्वी फर्म मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) आधारित टैरिफ की पेशकश कर रही हैं। इसके बाद ही ट्राई की तरफ से यह आदेश आया।
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