लाइव न्यूज़ :

Budget 2023: 7 लाख रुपये तक सालाना वेतन पाने वालों को नहीं देना होगा कोई आयकर, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने की घोषणा

By विनीत कुमार | Updated: February 1, 2023 14:09 IST

Budget 2023: निर्मला सीतारमण ने बजट-2023 पेश करते हुए करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की। 'नई कर व्यवस्था' (New Tax Regime) के तहत 7 लाख रुपये तक सालाना वेतन पाने वालों को कोई आयकर नहीं देना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देअब सात लाख रुपये तक सालाना आय वालों को आयकर नहीं देना होगा। जिनकी सालाना आय सात लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स देना होगा।स्टैंडर्ड डिडक्शन नई कर व्यवस्था में भी लागू, अब डिफॉल्ट व्यवस्था होगी नई टैक्स व्यवस्था।

नई दिल्ली: वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश करते हुए नौकरीपेशा वर्ग को कर छूट देने की घोषणा की है। वित्तमंत्री की घोषणा के अनुसार अब सात लाख रुपये तक सालाना आय वालों को आयकर नहीं देना होगा। जिन लोगों की सालाना आय सात लाख रुपये से ज्यादा है उन्हें नए टैक्स स्लैब के तहत टैक्स देना होगा। वित्तमंत्री ने नई कर व्यवस्था (New tax regime) में टैक्स स्लैब का बैण्ड भी पहले के ढाई लाख के बजाय तीन लाख का कर दिया है। 

यदि आपकी सालाना आय सात लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको निम्न टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होगा -

0-3 लाख- कोई कर नहीं

3-6 लाख= 5 प्रतिशत

6-9 लाख - 10 प्रतिशत

9-12 लाख - 15 प्रतिशत

12 - 15 लाख - 20 प्रतिशत

15 + लाख - 30 प्रतिशत

यदि आप ओल्ड टैक्स रेजिम चुनते हैं तो आपका कर निर्धारण उसी अनुसार होगा। उसमें आप 80C और 80 D इत्यादि के तहत छूट पा सकते हैं। 

Budget 2023: नया टैक्स स्लैब क्या है?

नए टैक्स स्लैब के तहत 0-3 लाख रुपये की कर योग्य आय (सभी छूट के बाद) पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से छह लाख तक के आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। 6 से 9 लाख की सलामा कमाई पर 10 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा 9 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 12 से 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, 'पहले नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना पड़ता था। मैं नई कर व्यवस्था में इसकी सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं। ऐसे में 7 लाख रुपये सालाना तक की कमाई पर अब नई कर व्यवस्था में कोई कर नहीं देना होगा।'

स्टैंडर्ड डिडक्शन नई कर व्यवस्था में भी लागू

निर्मला सीतारमण ने एक और अहम ऐलान करते हुए कहा कि अब आयकर पर 50 हजार की मानक छूट (standard deduction) नई कर व्यवस्था में भी लागू होगी।

निर्मला सीतारमण ने नए स्लैबों की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि पुरानी कर व्यवस्था अब केवल अब अनुरोध पर हासिल होगी। वहीं, जिसे अब तक नई कर व्यवस्था के रूप में जाना जाता था, उसे ही डिफॉल्ट व्यवस्था माना जाएगा

टॅग्स :आम बजट 2023निर्मला सीतारमण
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबारनवंबर में जीएसटी संग्रह 1.70 लाख करोड़ रुपये?, फरवरी 2024 के बाद सबसे कम

कारोबारघरेलू खपत के दम पर मजबूत बनी हुई है अर्थव्यवस्था

कारोबारकौन थे पीयूष पांडे, 70 साल में दुनिया को कहा अलविदा, "मिले सुर मेरा तुम्हारा"...

कारोबारसार्वजनिक क्षेत्र बैंकः एमडी, ईडी पद परआवेदन दे सकेंगे निजी क्षेत्र के उम्मीदवार?, 21 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य, आखिर क्यों विरोध में उतरे कर्मचारी संगठन?

कारोबारक्या है गिफ्ट आईएफएससी?, दिवाली से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की शुरुआत, जानें सुविधा और खासियत

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारShare Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

कारोबारGPS Spoofing: 'इसे हल्के में मत लो!' अंकुर चंद्रकांत का अलर्ट हुआ वायरल, कौन हैं निशाने पर?

कारोबारGold-Silver Price Today: सोना 600 रुपये गिरकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी में 900 रुपये की नरमी

कारोबारGold Rate Today: शादियों के सीजन में महंगा हुआ सोना, जानें 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में सोने की कीमत