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बिहार कैबिनेट निर्णयः यूपीएससी प्री पास होने पर 100000 रुपये, बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50000, किन छात्रों को ये सुविधा, जानिए

By एस पी सिन्हा | Updated: July 8, 2025 15:02 IST

Bihar Cabinet Decision: बिहार के बाहर की महिलाओं को नहीं मिलेगा 35 प्रतिशत आरक्षण का लाभ, कैबिनेट ने लिया निर्णय, महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

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ठळक मुद्देबाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी।डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है।बिहार में युवा आयोग का गठन होगा।

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी नौकरी में राज्य के बाहर की महिलाओं को आरक्षण नहीं देने का निर्णय लिया गया है। निर्णय लिया गया कि अब सरकारी नौकरी में सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही 35 प्रतिशत का आरक्षण मिलेगा। अर्थात अब 35 प्रतिशत आरक्षण के लिए महिला अभ्यर्थी को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य है। पहले बिहार के बाहर की महिला अभ्यर्थियों को भी 35 प्रतिशत आरक्षण मिलता था। अब बाहर की महिला अभ्यर्थी इस आरक्षण से दूर हो जाएंगी।

कहा जाए तो डोमिसाइल नीति महिलाओं के लिए लागू की गई है। बैठक में इस बात पर भी मुहर लगी है कि बिहार में युवा आयोग का गठन होगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद ही जानकारी साझा की।  कैबिनेट में दिव्यांगजनों को लेकर भी फैसला लिया गया कि मुख्यमंत्री दिव्यांगजन सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और सामान्य वर्ग के पुरुष दिव्यांग अभ्यर्थियों को बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 50 हजार और यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होने पर एक लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

दूसरी ओर बिहार लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू की तैयारी के लिए राज्य सरकार 50 हजार (बीपीएससी वालों को) एवं एक लाख (यूपीएससी वालों को) की प्रोत्साहन राशि देगी। वहीं, कैबिनेट बैठक में युवा आयोग के गठन की मंजूरी दी गई है।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है... बिहार युवा आयोग में एक अध्यक्ष, दो उपाध्यक्ष और सात सदस्य होंगे, जिनकी अधिकतम उम्र सीमा 45 वर्ष होगी। यह आयोग इस बात की निगरानी करेगा कि राज्य के स्थानीय युवाओं को राज्य के भीतर निजी क्षेत्र के रोजगारों में प्राथमिकता मिले, साथ ही राज्य के बाहर अध्ययन करने वाले और काम करने वाले युवाओं के हितों की भी रक्षा हो।

सामाजिक बुराइयों को बढ़ावा देने वाले शराब एवं अन्य मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए कार्यक्रम तैयार कर और ऐसे मामलों में सरकार को अनुशंसा भेजना भी इसका महत्वपूर्ण कार्य होगा। राज्य सरकार की इस दूरदर्शी पहल का उद्देश्य है कि इस आयोग के माध्यम से युवा आत्मनिर्भर, दक्ष और रोजगारोन्मुखी बनें ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है।

आज कैबिनेट द्वारा बिहार युवा आयोग के गठन की मंजूरी भी दे दी गई है। समाज में युवाओं की स्थिति में सुधार और उत्थान से संबंधित सभी मामलों पर सरकार को सलाह देने में इस आयोग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। युवाओं को बेहतर शिक्षा और रोजगार सुनिश्चित करने के लिए सरकारी विभागों के साथ यह आयोग समन्वय भी करेगा।

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