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अरशद वारसी, उनकी पत्नी समेत 59 लोगों पर शेयर बाजार से एक साल का प्रतिबंध, जानें क्या है मामला

By रुस्तम राणा | Updated: May 30, 2025 15:51 IST

यह कार्रवाई तब की गई है जब सेबी ने पाया कि वे साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (जिसे अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से संबंधित स्टॉक हेरफेर मामले में शामिल थे।

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ठळक मुद्देअरशद वारसी, उनकी पत्नी समेत 59 लोगों को सेब ने एक साल के लिए शेयर बाजार से किया बैनसेबी ने पाया कि वे साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड से संबंधित स्टॉक हेरफेर मामले में शामिल थेवारसी ने दावा किया कि वे स्टॉक ट्रेडिंग में नए हैं और जोखिमों से अनजान हैं

मुंबई: अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और उनके भाई को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक साल के लिए शेयर बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है। यह कार्रवाई तब की गई है जब सेबी ने पाया कि वे साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड (जिसे अब क्रिस्टल बिजनेस सिस्टम लिमिटेड के नाम से जाना जाता है) से संबंधित स्टॉक हेरफेर मामले में शामिल थे।

सेबी ने कहा कि समूह साधना ब्रॉडकास्ट के शेयरों को बेखबर खुदरा निवेशकों को बेचने से पहले कृत्रिम रूप से उनकी कीमत बढ़ाने की योजना का हिस्सा था। प्रतिबंध के साथ ही सेबी ने उन्हें 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भरने और कुल 1.05 करोड़ रुपये के अवैध लाभ को वापस करने का भी आदेश दिया है।

सेबी के अनुसार, अरशद वारसी और अन्य मनीष मिश्रा के साथ काम करते थे, जिन्होंने कंपनी के बारे में झूठी चर्चा फैलाने में अहम भूमिका निभाई। मिश्रा ने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भ्रामक YouTube वीडियो और पेड कैंपेन का इस्तेमाल किया। सेबी को मिश्रा और वारसी के बीच व्हाट्सएप चैट मिली, जिससे पता चला कि मिश्रा ने अरशद वारसी, उनकी पत्नी और उनके भाई के बैंक खातों में 25-25 लाख रुपये ट्रांसफर करने की पेशकश की थी।

जबकि वारसी ने दावा किया कि वे स्टॉक ट्रेडिंग में नए हैं और जोखिमों से अनजान हैं, सेबी ने बताया कि अरशद वारसी न केवल अपने खाते से बल्कि अपनी पत्नी और भाई के खातों से भी ट्रेडिंग कर रहे थे। उनका बयान 27 जून 2023 को दर्ज किया गया था।

कुल मिलाकर, सेबी ने सात लोगों को पांच साल के लिए और अन्य 54 को एक साल के लिए ट्रेडिंग से प्रतिबंधित किया है। सेबी ने कहा कि शेयर हेरफेर एक "पंप और डंप" योजना थी। साधना ब्रॉडकास्ट के शेयर की कीमत गलत जानकारी का उपयोग करके बढ़ाई गई थी, और फिर कीमत अधिक होने पर बड़ी मात्रा में शेयर बेचे गए।

जांच में पाया गया कि द एडवाइजर, मिडकैप कॉल्स, प्रॉफिट यात्रा, मनीवाइज और इंडिया बुलिश जैसे यूट्यूब चैनलों का इस्तेमाल कंपनी की वित्तीय सेहत और भविष्य की संभावनाओं के बारे में भ्रामक वीडियो फैलाने के लिए किया गया था। इन चैनलों ने दावा किया कि साधना ब्रॉडकास्ट भविष्य में अच्छा प्रदर्शन करेगी, जिसे सेबी ने सच नहीं बताया।

सेबी की जांच 8 मार्च 2022 से 30 नवंबर 2022 के बीच की अवधि को कवर करती है। जांच तब शुरू हुई जब एक शिकायत मिली कि कुछ यूट्यूब वीडियो स्टॉक के बारे में गलत सुझाव दे रहे थे। शिकायतकर्ता ने वीडियो लिंक और संबंधित चैनलों के नाम भी दिए।

झूठे दावों ने प्रमोटरों और सहयोगियों को अपने शेयर ऊंचे दामों पर बेचने में मदद की। सेबी ने पाया कि इस अवधि के दौरान कुल ट्रेडों का लगभग 45% लिंक किए गए खातों के माध्यम से किया गया था। व्हाट्सएप संदेशों से पता चला कि भ्रामक वीडियो जारी होने के तुरंत बाद ट्रेड किए गए थे।

जांच में यह भी पाया गया कि गौरव गुप्ता ने इस योजना से सबसे अधिक लाभ कमाया, जिसने 18.33 करोड़ रुपये कमाए, जबकि साधना बायो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9.41 करोड़ रुपये कमाए। सेबी ने दोनों पक्षों से इन ट्रेडों से कमाए गए पैसे वापस करने को कहा है।

सेबी ने इसमें शामिल अन्य लोगों पर भी भारी वित्तीय जुर्माना लगाया। मनीष मिश्रा पर 5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। गौरव गुप्ता, राकेश कुमार गुप्ता, सुभाष अग्रवाल, पीयूष अग्रवाल और लोकेश शाह पर 2-2 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। जतिन मनुभाई शाह पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। 

दिलचस्प बात यह है कि मामले में शामिल पाए गए एक आईपीएस अधिकारी ने सेबी के साथ समझौता नियमों के अनुसार आवश्यक राशि का भुगतान करके मामले को सुलझा लिया। यह अंतिम आदेश सेबी के मार्च 2023 में दिए गए पहले के अंतरिम आदेश के बाद आया है। सेबी के निष्कर्षों से पता चलता है कि खुदरा निवेशकों को धोखा देने के लिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन सामग्री का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है। 

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