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होटल, हॉस्पिटल के बाद प्रमुख शहरों की कंपनियों पर IT विभाग कसेगा शिकंजा, 15,000 करोड़ रु की मिल सकती है अघोषित आय

By आकाश चौरसिया | Updated: August 22, 2024 11:17 IST

Income Tax Department: कई मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत दावा किए गया है कि संदिग्ध फर्जी चैरिटेबल दान और संपत्ति अधिग्रहण जैसे उच्च मूल्य वाले विदेशी लेनदेन शामिल हैं।

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ठळक मुद्दे15 हजार करोड़ रु की अघोषित आय का हो सकता है खुलासा- आयकर विभागहोटल, अस्पताल के बाद प्रमुख शहरों की कंपनियों को नोटिसधारा 80जी के तहत दावा है कि संदिग्ध फर्जी चैरिटेबल दान और संपत्ति अधिग्रहण होने की संभावना

Income Tax Department: आयकर विभाग ने कथित तौर पर प्रमुख शहरों की कंपनियों और व्यक्तियों को 10 हजार रीओपनिंग नोटिस जारी कर दी है। आयकर विभाग की रिपोर्ट में सामने आते ही इन सभी से आय में गड़बड़ी को देखते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।  

यह कार्रवाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के हाल ही में होटल, लक्जरी ब्रांड बिक्री, अस्पतालों और आईवीएफ क्लीनिक जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर नकद लेनदेन की निगरानी के निर्देश के साथ आई है, जिसमें विभाग से इन मामलों को "गैर-दखल देने वाले" तरीके से देखने की बात कही गई है।

2018-19 मूल्यांकन वर्ष से संबंधित नोटिस 31 अगस्त तक जारी किए जाने चाहिए, जिसके बाद ऐसे मामलों को दोबारा नहीं खोला जा सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, इन मामलों में संदिग्ध अघोषित आय 15,000 करोड़ रुपये तक हो सकती है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई और हैदराबाद की इकाइयां शामिल हैं।

इनमें से कई मामलों में आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत दावा किए गया है कि संदिग्ध फर्जी धर्मार्थ दान और संपत्ति अधिग्रहण जैसे उच्च मूल्य वाले विदेशी लेनदेन शामिल हैं। हालांकि बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी रिपोर्ट की पुष्टि नहीं की है।

हाल के बजट प्रस्तावों को देखते हुए, रीओपनिंग नोटिस कर विभाग द्वारा पिछले आकलनों तक अपनी पहुंच बढ़ाने के व्यापक प्रयास का हिस्सा हैं। ये प्रस्ताव मानक तीन साल की अवधि के बाद आयकर आकलन को फिर से खोलने की अनुमति देते हैं यदि बची हुई आय 50 लाख रुपये या उससे अधिक है, तो मूल्यांकन वर्ष के अंत से समय सीमा को पांच साल तक बढ़ा दिया जाता है। इन मामलों में समय सीमा 10 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष कर दी गई है।

रीओपनिंग नोटिस जारी करने से पहले कर अधिकारी आम तौर पर मूल्यांकन करते हैं कि पुनर्मूल्यांकन आवश्यक है या नहीं। करदाताओं को भी जवाब देने का अवसर दिया जाता है और यदि उनका स्पष्टीकरण संतोषजनक है तो कार्यवाही रद्द की जा सकती है। कुछ मामलों में यदि गड़बड़ियां वास्तविक मानी जाती हैं तो करदाताओं को संशोधित रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दी जाती है। सीबीडीटी ने कर विभाग को बकाया मांगों की वसूली पर ध्यान केंद्रित करने का भी निर्देश दिया है, जो अप्रैल 2023 में 24.51 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर अप्रैल 2024 तक 43 लाख करोड़ रुपये हो गई है। 

इन मांगों में योगदान देने वाले शीर्ष 5,000 मामलों पर कार्रवाई करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में प्रधान आयकर आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष टीमें बनाई जा रही हैं। इसके अतिरिक्त सीबीडीटी संभावित करदाताओं की पहचान करने के लिए डेटा माइनिंग और एनालिटिक्स का लाभ उठा रहा है। बोर्ड ने करदाता आधार का विस्तार करने के लिए इस डेटा का उपयोग करने के महत्व पर जोर देते हुए कहा, "डेटा माइनिंग और डेटा एनालिटिक्स के कारण संभावित करदाताओं की पहचान के नए अवसर खुल गए हैं"।

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