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Advance Tax Due Date: फटाफट जमा कर दें एडवांस टैक्स की पहली किस्त, वरना लगेगा जुर्माना; जानें लास्ट डेट और सब कुछ

By अंजली चौहान | Updated: June 14, 2025 13:18 IST

Advance Tax Due Date: वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अग्रिम कर का भुगतान करने की अंतिम तिथि 15 जून है। वेतनभोगी पेशेवर, फ्रीलांसर और ₹10,000 से अधिक कर देयता वाले व्यवसाय मालिकों को इसका भुगतान करना है।

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Advance Tax Due Date: आयकर विभाग की ओर से टैक्सपेयर्स को बताया गया है कि वित्तीय वर्ष 25-26 के लिए पहली एडवांस टैक्स किस्त किस तारीख से पहले जमा करनी है। अगर आपकी देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है( चाहे आप सैलेरी वाले हो, फ्रीलांसर हों या बिजनैस करते हों।) तो आपको एडवांस टैक्स का भुगतान करना ही होगा। इनकम टैक्स की ओर से एडवांस टैक्स पेमेंट की आखिरी तारीख 15 जून 2025 है। 15 जून तक आपको अपनी कुल कर देनदारी का केवल 15% जमा करना होगा। समय पर भुगतान न करने पर ब्याज का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

कितना लगेगा ब्याज

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की लास्ट डेट वित्तीय वर्ष के हिसाब से 31 जुलाई (इस वर्ष के लिए 15 सितंबर) होती है। इस तारीख से पहले आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना होता है, हालांकि टैक्सपेयर पर ब्याज अर्जित करने से बचने के लिए वर्ष के अंत में कर देयता को साफ करना होगा। आयकर (आई-टी) अधिनियम की धारा 234सी के तहत, करदाताओं को अवैतनिक कर देयता के लिए प्रति वर्ष 1 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है। इस अतिरिक्त 1 प्रतिशत के भुगतान से बचने के लिए अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है, जो वर्ष के अंत तक 12 प्रतिशत हो जाता है।

एडवांस टैक्स की समय सीमा

15 जून 15 प्रतिशत15 सितंबर 45 प्रतिशत15 दिसंबर 75 प्रतिशत15 मार्च 100 प्रतिशत

उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति पर वर्ष के दौरान कुल ₹1 लाख की कर देयता है। 15 प्रतिशत अग्रिम कर की समय सीमा के अनुसार, उसे 15 जून तक ₹15,000 का भुगतान करना है। अन्यथा, उसे अगले वर्ष जुलाई में अपना रिटर्न दाखिल करते समय कर देयता पर ब्याज देना होगा।

इसके बजाय अगर वह एडवांस टैक्स की समय सीमा से पहले अपना कर बकाया चुका देता है, तो जुलाई में कोई कर देयता नहीं होगी। और उसे केवल रिटर्न दाखिल करना होगा।

कर देयता चुकाने की तिथियाँअग्रिम कर का भुगतान करने की समय-सीमाएँ इस प्रकार हैं: 

करदाताओं को 15 जून तक कुल कर देयता का 15 प्रतिशत, 15 सितंबर तक कर का 45 प्रतिशत, 15 दिसंबर तक कर का 75 प्रतिशत और 15 मार्च तक 100 प्रतिशत भुगतान करना होगा। 

टॅग्स :आयकरइनकम टैक्स रिटर्नमनीITR
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