The Kerala Story: सुप्रीम कोर्ट का 'द केरल स्टोरी' पर रोक लगाने से इनकार, 5 मई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज
By रुस्तम राणा | Published: May 2, 2023 04:11 PM2023-05-02T16:11:41+5:302023-05-02T16:15:38+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर फिल्म की रिलीजिंग पर रोक लगाने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि फिल्म नफरत फैलाने वाली 'ऑडियो-विजुअल प्रोपेगेंडा' है।
नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'द केरल स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया कि यह नफरत फैलाने वाली 'ऑडियो-विजुअल प्रोपेगेंडा' है।
सुप्रीम कोर्ट के जज के एम जोसेफ और बी वी नागरत्ना की पीठ को वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता निजाम पाशा ने बताया कि शुक्रवार को रिलीज होने वाली फिल्म के ट्रेलर को 1.6 करोड़ बार देखा जा चुका है। पाशा ने दावा किया, यह फिल्म सबसे खराब किस्म की अभद्र है और पूरी तरह से ऑडियो-विजुअल प्रोपेंडा है।
बेंच ने कहा, इस फिल्म को प्रमाणन मिला है और बोर्ड द्वारा मंजूरी दे दी गई है। यह ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति पोडियम पर आ जाता है और अनियंत्रित भाषण देना शुरू कर देता है। यदि आप फिल्म की रिलीज को चुनौती देना चाहते हैं, आपको उचित मंच के माध्यम से प्रमाणन को चुनौती देनी चाहिए।
इस पर सिब्बल ने कहा कि वह "जो भी आवश्यक होगा" करेंगे। शीर्ष अदालत के न्यायाधीश नागरत्न ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए। पाशा ने कहा कि अब समय नहीं बचा है क्योंकि फिल्म शुक्रवार को रिलीज होने वाली है।
पीठ ने कहा, "यह कोई आधार नहीं है। नहीं तो हर कोई सुप्रीम कोर्ट आना शुरू कर देगा।" पाशा ने कहा कि इसीलिए उन्होंने अभद्र भाषा के मामले में एक हस्तक्षेप आवेदन दायर किया है।
न्यायमूर्ति जोसेफ ने कहा कि भले ही वह याचिका पर सलाह नहीं दे रहे हों, लेकिन उचित उपाय की तलाश के लिए एक ठोस रिट याचिका दायर करने की जरूरत है। इसी शुक्रवार (5 मई) हिंदी फिल्म धर्म परिवर्तन के विषय पर आधारित है। फिल्म में अदा शर्मा ने मुख्य भूमिका निभाई है।