इनकम टैक्स ने किया शाहरुख खान का फार्महाउस जब्त, दोषी पाए जाने पर हो सकती है 7 साल तक की सजा

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: January 31, 2018 08:05 AM2018-01-31T08:05:53+5:302018-01-31T08:16:25+5:30

शाहरुख खान के अलीबाग फार्महाउस से जुड़े मामले की आयकर विभाग पिछले साल से जाँच कर रहा है।

Shah Rukh Khan Alibagh Farmhouse provisionally attached by Income Tax under Benami Act | इनकम टैक्स ने किया शाहरुख खान का फार्महाउस जब्त, दोषी पाए जाने पर हो सकती है 7 साल तक की सजा

इनकम टैक्स ने किया शाहरुख खान का फार्महाउस जब्त, दोषी पाए जाने पर हो सकती है 7 साल तक की सजा

आयकर विभाग ने अभिनेता शाहरुख खान का अलीबाग फार्महाउस अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान की ये संपत्ति नए बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधित अधिनियम 2016 के तहत जब्त की गयी है। एक्सप्रेस को इनकम टैक्स विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारियों ने ये जानकारी दी। रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान ने देजा वू फार्म्स के मार्फत अलीबाग में खेती की जमीन खरीदने की अनुमति माँगी थी लेकिन बाद में उन्होंने उस जमीन पर फार्महाउस बनवा दिया और उसका निजी इस्तेमाल करने लगे। 

आयकर विभाग के अधिकारियों ने एक्सप्रेस से कहा कि शाहरुख खान का ये सौदा नए कानून के धारा 2(9) के अंतर्गत "बेनामी लेनदेन"  है। इनकम टैक्स अधिकारियों का मानना है कि देजा वू फार्म ने शाहरुख खान के लिए बेनामीदार का काम किया। यानी देजा वू फार्म ने शाहरुख खान के बदले में जमीन खरीदी और उस पर खान को कब्जा दे दिया। बेनामी एक्ट में किसी और के माध्यम से संपत्ति खरीदवाना और बाद में उसे अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लेना अपराध है। इस कानून के तहत संबंधित संपत्ति को चल या अचल अस्थायी तौर पर जब्त कर लिया जाता है। 

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बेनामी एक्ट के तहत दोषी पाये जाने पर लाभ लेने वाले और उसे लाभ पहुँचाने में बेनामदार बनने वाले को सात साल की कठोर कारावास और संपत्ति के बाजार भाव का 25 प्रतिशत तक जुर्माने की सजा हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस ने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से ईमेल, टेक्स्ट मैसेज और फोन से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली।
   
रिपोर्ट के अनुसार आयकर विभाग के अधिकारियों का कहना है कि देजा वू फार्म ने अभी तक खेती से कोई आय नहीं दिखायी है। आयकर विभाग के अनुसार देजा वू ने शाहरुख खान से आठ करोड़ रुपये का अनसिक्योर्ड लोन लेकर अलीबाग का फार्म खरीदा था। इनकम टैक्स द्वारा अस्थायी रूप से जब्त किए गये शाहरुख खान को फार्महाउस को छुड़ाने के लिए उन्हें विभाग के सक्षम अधिकारी के तहत अपना पक्ष रखना होगा। अगर संबंधित सक्षम अधिकारी शाहरुख के जवाब से संतुष्ट नहीं होते और फार्महाउस को जब्त रखे जाने के फैसला देते हैं तो शाहरुख को इसे छुड़ाने के लिए इनकम टैक्स अपीलैट ट्राइब्यूनल में अपील करनी होगी।

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पिछले साल देजा वू के खिलाफ आयकर विभाग ने जाँच शुरू की थी। पिछले ही साल शाहरुख खान के खिलाफ मुंबई में एक एफआईआर दर्ज करायी गयी थी जिसमें उन पर खेती की जमीन को स्थानीय जिलाधिकारी या राज्य सरकार की इजाजत के बगैर निजी फार्महाउस बनाने का आरोप लगाया गया था। अलीबाग फार्महाउस 19,960 वर्गमीटर में फैला है। पुलिस के अनुसार इसमें स्वीमिंग पूल, बीच और प्राइवेट हेलीपैड जैसी सुविधाएं भी हैं।

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Web Title: Shah Rukh Khan Alibagh Farmhouse provisionally attached by Income Tax under Benami Act

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