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देशद्रोह केस: कंगना रनौत और बहन रंगोली चंदेल को बड़ी राहत, 25 जनवरी तक गिरफ्तारी और पूछताछ पर रोक

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 11, 2021 14:32 IST

बालीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी बहन रंगोली चंदेल के साथ शुक्रवार को बांद्रा पुलिस थाने में राजद्रोह और सांप्रदायिक द्वेष फैलाने के मामले में अपना बयान दर्ज करवाया था।

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ठळक मुद्देकंगना ने वीडियो में उच्चतम न्यायालय का भी जिक्र किया और ‘जय हिंद’ के साथ इसका समापन किया।बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया था कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ जांच करे। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति मनीष पितले दोनों बहनों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

मुंबईः बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेता कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को बड़ी राहत दी है। अंतरिम राहत सोमवार को 25 जनवरी तक बढ़ा दी।

राजद्रोह, छेड़खानी और अन्य आरोपों के तहत दर्ज एफआईआर के संबंध में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई से हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को तब तक दोनों को पूछताछ के लिए तलब नहीं करने का भी निर्देश दिया।

आठ जनवरी को बांद्रा पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं

अदालत ने रनौत और उनकी बहन मामले में बयान दर्ज कराने के लिए आठ जनवरी को बांद्रा पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं। इस बाबत पिछले साल नवंबर में अदालत को आश्वासन दिया गया था। बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के आदेशों के अनुरूप राजद्रोह के आरोपों में तथा सोशल मीडिया पर टिप्पणियों के माध्यम से कथित रूप से नफरत फैलाने एवं सांप्रदायिक तनाव की कोशिश करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।

बांद्रा मजिस्ट्रेट की अदालत ने पुलिस को रनौत तथा उनकी बहन के खिलाफ शिकायत के बाद जांच करने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति एस एस शिंदे तथा न्यायमूर्ति मनीष पितले दोनों बहनों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे जिसमें प्राथमिकी को और पिछले साल 17 अक्टूबर को जारी मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया गया है। सरकारी अभियोजक दीपक ठाकरे ने सोमवार को अदालत को सूचित किया कि याचिकाकर्ता आठ जनवरी को अपराह्न एक बजे से तीन बजे तक पुलिस के समक्ष पेश हुई थीं।

ठाकरे ने कहा, ‘‘वह (रनौत) हमारे पूछताछ पूरी करने से पहले ही यह दावा करते हुए चली गयीं कि उनकी पेशेवर प्रतिबद्धताएं हैं। हम पूछताछ के लिए उन्हें फिर बुलाएंगे। सहयोग करने में क्या गलत है।’’ इस पर न्यायमूर्ति पितले ने कहा, ‘‘वह (रनौत) दो घंटे तक रहीं। क्या यह काफी नहीं है? आपको सहयोग के लिए और कितने घंटे चाहिए?’’

तब ठाकरे ने कहा कि पुलिस उनसे तीन और दिन तक पूछताछ करना चाहती है। शिकायतकर्ता साहिल अशरफ अली सैयद की ओर से वकील रिजवान मर्चेंट ने याचिका पर जवाब देने के लिए हलफनामा दाखिल करने के लिहाज से और वक्त मांगा। तब अदालत ने मामले में सुनवाई 25 जनवरी तक स्थगित कर दी। अदालत ने कहा, ‘‘तब तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की अंतरिम राहत भी जारी रहेगी। पुलिस तब तक याचिकाकर्ताओं को नहीं बुलाएगी।’’ 

अली सय्यद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट एवं बयान का संदर्भ देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी

कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सय्यद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट एवं बयान का संदर्भ देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में गत वर्ष अक्टूबर में प्राथमिकी दर्ज की। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना) और धारा-124 ए (देशद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पुलिस थाने जाने से पहले कंगना रनौत ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा किया जिसमें उन्होंने दावा किया कि देशहित के मुद्दों पर अपनी राय रखने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट डेढ़ मिनट के वीडियो में कहा, ‘‘ मेरा घर गैर कानूनी तरीके से तोड़ दिया गया। जब मैं किसानों के हित की बात करती हूं तो मेरे खिलाफ लगभग रोज मामले दर्ज किए जा रहे हैं, उदाहरण के लिए मेरे खिलाफ इसलिए मामला दर्ज किया है क्योंकि मैं हंस दी थी।’’

वीडियो का शीर्षक है, ‘‘क्यों मुझे मानसिक,भावनात्मक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है? मुझे इस देश से उत्तर चाहिए...मैं आपके लिए खड़ी हुई और अब समय मेरे लिए आपके खड़े होने का है।’’

(एजेंसी इनपुट)

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