क्रूज ड्रग्स मामलाः आर्यन खान से जुड़े दस्तावेज जमा करने एनसीबी दफ्तर पहुंची शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा ददलानी
By अनिल शर्मा | Published: October 23, 2021 02:23 PM2021-10-23T14:23:36+5:302021-10-23T14:33:55+5:30
एनसीबी की टीम, कथित तौर पर मादक पदार्थ की जब्ती संबंधी जांच से जुड़े दस्तावेज की तलाश में गुरुवार को बांद्रा स्थित अभिनेता के आवास ‘मन्नत’ पर गई थी। शुक्रवार शाम को शाहरुख खान का बॉडीगार्ड एनसीबी कार्यालय गया था।
मुंबई। बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान की प्रबंधक पूजा दादलानी शनिवार सुबह स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के दफ्तर पहुंची। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूजा दादलानी दक्षिण मुंबई के बैलार्ड एस्टेट स्थित एजेंसी के कार्यालय सुबह 10 बजे पहुंची। इस दौरान उनके हाथ में एक लिफाफा था। वह एक घंटे बाद कार्यालय से बाहर आईं जिसके बाद मीडिया कर्मियों ने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन दादलानी ने बिना कुछ कहे वहां से चली गईं।
रिपब्लिक टीवी की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनसीबी ने पूजा ददलानी से, जिन्होंने शाहरुख खान के बेटे के प्रतिनिधि के रूप में काम किया था, आर्यन के चिकित्सा इतिहास और उसके शैक्षिक दस्तावेजों का विवरण पेश करने के लिए कहा था।शाहरुख के बेटे आर्यन खान (23) को तीन अक्टूबर को एनसीबी ने एक क्रूज पोत से गिरफ्तार किया था।
एनसीबी की टीम, कथित तौर पर मादक पदार्थ की जब्ती संबंधी जांच से जुड़े दस्तावेज की तलाश में गुरुवार को बांद्रा स्थित अभिनेता के आवास ‘मन्नत’ पर गई थी। शुक्रवार शाम को शाहरुख खान का बॉडीगार्ड एनसीबी कार्यालय गया था। उसने अभिनेता की ओर से कुछ दस्तावेज सौंपे।
गौरतलब है कि बुधवार को मुंबई की एक विशेष नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत ने आर्यन खान को जमानत देने से इनकार कर दिया। इसके बाद अर्यन ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया जहां मामले पर 26 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने अरबाज मर्चेंट, मॉडल मुनमुन धमेचा और अन्य के साथ 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पार्टी में छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था।
एनसीबी ने ड्रग बस्ट मामले में अब तक लगभग 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। जेल से पहले आर्यन ने एनसीबी की हिरासत में भी समय बिताया था। आर्यन खान आठ अक्टूबर से ड्रग भंडाफोड़ मामले में आर्थर रोड जेल में बंद है। सुपरस्टार के बेटे को मुंबई की अदालतों ने दो बार जमानत देने से इनकार कर दिया है।