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देशद्रोह मामला: बहन रंगोली चंदेल के साथ थाने पहुंचीं कंगना रनौत, ट्वीट कर कहा- मुझे क्यों टॉर्चर किया जा रहा?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: January 8, 2021 21:18 IST

सीआरपीएफ जवानों की ‘वाई प्लस’ श्रेणी सुरक्षा प्राप्त बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई के उपनगर स्थित पुलिस थाने अपने वकील के साथ दोपहर करीब एक बजे पहुंचीं।

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ठळक मुद्देबार-बार समन के बाद भी रानौत बहनें पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुईं।कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मामले में सवालों की एक सूची तैयार की थी।

मुंबईः अभिनेत्री कंगना रनौत शुक्रवार को बांद्रा पुलिस स्टेशन पहुंचीं। वह मुंबई पुलिस के सामने अपनी और अपनी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ दर्ज एक एफआईआर के सिलसिले में पेश हुईं।

देशद्रोह एवं अन्य आरोपों को लेकर अपना बयान कराया। कास्टिंग डायरेक्टर साहिल सईद की शिकायतों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। बांद्रा में मजिस्ट्रेट की अदालत ने 17/10/2019 को कंगना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।

साहिल सईद ने कहा था कि कंगना के ट्वीट और बयान के बाद बॉलीवुड में बहुत साम्प्रदायिक नफरत फैली थी। साहिल सईद ने अपनी शिकायत में कहा था कि वह इसके बाद काम पाने में असमर्थ था। पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश के बाद प्राथमिकी दर्ज की थी, हालांकि, बार-बार समन के बाद भी रानौत बहनें पुलिस के सामने उपस्थित नहीं हुईं।

बाद में कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने तब कंगना और रंगोली को बांद्रा पुलिस स्टेशन में पुलिस के सामने पेश होने के लिए कहा था। बांद्रा पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मामले में सवालों की एक सूची तैयार की थी। उनके सभी ट्वीट और वीडियो स्टेटमेंट नीचे दिए गए हैं और उन मुद्दों पर उनसे सवाल पूछे जाएंगे। शुक्रवार को उसका बयान दर्ज किया और यदि आवश्यक हुआ, तो उसे फिर से पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। उनके साथ एडवोकेट रिजवान सिद्दीकी भी मौजूद थे।

उस समय वहां मीडिया का भारी जमावड़ा था। अधिकारी ने बताया कि बांद्रा पुलिस ने कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल के खिलाफ अक्टूबर में अपनी टिप्पणी के जरिये कथित तौर पर समुदायों में द्वेष पैदा करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की थी।

 कास्टिंग डायरेक्टर और फिटनेस ट्रेनर मुनव्वर अली सयैद ने कंगना और उनकी बहन के ट्वीट एवं बयान का संदर्भ देते हुए शिकायत दर्ज कराई थी। उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा- 153ए (अलग-अलग धार्मिक, जातीय समूहों में द्वेष को बढ़ावा देना), धारा-295 ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काना), धारा-124 ए (देशद्रोह) और धारा-34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इससे पहले मुंबई पुलिस ने तीन बार नोटिस जारी कर उन्हें मामले में बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस के समक्ष उपस्थित होने को कहा था। बंबई उच्च न्यायालय ने गत वर्ष नंवबर में कंगना रनौत एवं उनकी बहन रंगोली चंदेल को गिरफ्तारी से सुरक्षा देते हुए और आठ जनवरी को पुलिस के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया था। 

टॅग्स :कंगना रनौतमुंबईसोशल मीडिया
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