5G केस में जूही चावला को राहत, दिल्ली HC ने जुर्माने को 20 लाख से घटाकर किया 2 लाख रुपये
By रुस्तम राणा | Published: January 27, 2022 04:02 PM2022-01-27T16:02:15+5:302022-01-27T16:02:15+5:30
5 जी मामले में सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने बॉलीवुड अभिनेत्री के अलावा दो अन्य वादियों पर भी पिछले साल एकल पीठ द्वारा 5जी मुकदमे में लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
5G केस में फिल्म अभिनेत्री जूही चावल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने गुरुवार को एक्ट्रेस जूही चावला पर जुर्माना राशि 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दी है। बॉलीवुड अभिनेत्री के अलावा दो अन्य वादियों पर भी पिछले साल एकल पीठ द्वारा 5जी मुकदमे में लगाए गए जुर्माने को 20 लाख रुपये से घटाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।
साथ ही मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने देश में 5जी वायरलेस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दायर मुकदमे को खारिज करने के दौरान एकल न्यायाधीश द्वारा की गई कई टिप्पणियों को भी खारिज कर दिया।
5G Lawsuit | Delhi High Court's Division Bench reduces penalty on actor Juhi Chawla from Rs 20 lakh to Rs 2 lakh
— ANI (@ANI) January 27, 2022
Bench also expunges several observations made by Single Judge during dismissal of lawsuit filed against setting up of 5G wireless networks in the country
(File pic) pic.twitter.com/ZtRX5yHX5W
क्या है 5G मामला?
दरअसल, फिल्म अभिनेत्री जूही चावला ने 5जी तकनीक के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने 5जी तकनीक से मनुष्यों और पशु-पक्षियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की बात कही थी। एकल पीठ ने पिछले साल जून में उनकी इस याचिका को खारिज करते हुए उन पर 20 लाख का जुर्माना लगाया था। एकल पीठ ने मामले को पब्लिसिटी स्टंट माना था।
जूही चावला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने अभिनेत्री से निर्देश लेकर अदालत के सुझाव पर सहमति जताई। 5जी मामले से संबंधित याचिका खारिज किए जाने के आदेश के खिलाफ अभिनेत्री और दो अन्य लोगों की अपील पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह सुझाव दिया।
जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) के सचिव को नोटिस जारी कर अपील पर जवाब मांगा और मामले में आगे की सुनवाई के लिए 27 जनवरी की तारीख निर्धारित की।