ऑड-ईवन फॉर्मूले में अब ये भी होंगे छूट के हकदार, लेकिन नियम तोड़ने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 16, 2019 12:54 IST2019-10-16T12:54:47+5:302019-10-16T12:54:47+5:30

दिल्ली में एक बार फिर ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू होने की तैयारी है। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इसे 4 नवंबर से 15 नवंबर तक लागू किया जाएगा। यह फैसला दिल्ली में अचनाक से बढ़ने वाले प्रदूषण को रोकने के लिये उठाए जाते हैं। इस दौरान ऑड दिनों पर ऑड नंबर की गाड़ियां और ईवन तारीखों पर ईवन नंबर की गाड़ियां ही चल सकती हैं।

two wheelers bike scooty set to be exempted fine doubled odd even | ऑड-ईवन फॉर्मूले में अब ये भी होंगे छूट के हकदार, लेकिन नियम तोड़ने पर देना होगा दोगुना जुर्माना

प्रतीकात्मक फोटो

Highlightsदिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान महिलाओं को छूट रहेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सीएनजी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

दिल्ली में अगले महीने शुरू हो रही ऑड-ईवन स्कीम में अब अरविंद केजरीवाल सरकार दोपहिया वाहनों को छूट देने का प्लान बना रही है। दिल्ली सरकार को यह सलाह यातायात विभाग ने दी है। हालांकि एक प्लान और है कि ऑड-ईवन स्कीम का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने की राशि बढ़ाई जा सकती है।

नये मोटर एक्ट के तहत तो नियम तोड़ने वालों पर 20 हजार रुपये के जुर्माने का प्रावधान है लेकिन संभावना है कि इतना अधिक फाइन नहीं लगेगा। पहले सुनने में आ रहा था कि नियमों का उल्लंघन करने वाले पर 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा जिसे बढ़ाकर 4,000 रुपये किये जाने की उम्मीद है।

दिल्ली सरकार के ऑड-ईवन फॉर्मूले के दौरान महिलाओं को छूट रहेगी। जिसके बारे में पहले ही घोषणा की जा चुकी है लेकिन यह छूट पूरी तरह से नहीं है। कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा रही है जैसे कार को महिला चालक अकेले चला रही हो या फिर उसमें सिर्फ महिला सवारी ही हो। इसके साथ ही महिला चालकों के साथ 12 साल तक के बच्चे को भी छूट दी जाएगी। 

लेकिन इस बार CNG वाहनों पर भी ऑड-ईवन लागू होगा क्योंकि स्टीकर छोटा होने और अन्य वजहों से जांच करने में परेशानी आने के चलते CNG वाहनों को भी छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के सीएनजी वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होगा। साथ ही दिव्यांग लोगों पर यह नियम लागू नहीं होगा मतलब उन्हें भी राहत मिलेगी।

Web Title: two wheelers bike scooty set to be exempted fine doubled odd even

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