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वाहन निर्मता कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, BS4 वाहनों की बिक्री की समय सीमा बढ़ी

By रजनीश | Updated: March 27, 2020 17:34 IST

वाहन निर्माता कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है। कंपनियों ने पहले ही न्यायालय से गुहार लगाई थी कि उनको बीएस4 वाहनों को अगले कुछ महीनों तक बेचने के लिए छूट प्रदान किया जाए।

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ठळक मुद्देनए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में सिर्फ बीएस6 वाहनों को ही बेचने की अनुमति थी।31 मार्च के बाद से न तो बीएस4 वाहन बेचे जा सकते थे और न ही इनका रजिस्ट्रेशन संभव था।

न्यायालय ने कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद दस दिन के लिये दिल्ली और एनसीआर के अलावा अन्य स्थानों पर बीएस4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी। न्यायालय ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद 10 दिन की अवधि में सिर्फ 10 फीसदी ही बीएस4 मानक के ऐसे वाहन बेचे जा सकेंगे जो स्टाक में दर्ज हैं।न्यायमूति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने फेडरेशन ऑफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।इस संगठन ने देश में कोराना वायरस की दहशत और आर्थिक मंदी के मद्देनजर न्यायालय से बीएस4 मानक वाले बचे हुये वाहनों की बिक्री की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था।न्यायाधीशों ने इस याचिका की वीडियो कांफ्रेन्सिग के माध्यम से सुनवाई की और स्पष्ट किया कि एक अप्रैल 2020 से बीएस4 मानक वाले वाहनों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगी। सरकार ने मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये भारत स्टेज मानक निर्धारित किये हैं। देश में अप्रैल, 2017 से बीएस IV मानक लागू हैं।आपको बता दें कि नए नियमों के मुताबिक 1 अप्रैल 2020 से पूरे देश में सिर्फ बीएस6 वाहनों को ही बेचने की अनुमति थी। 31 मार्च के बाद से न तो बीएस4 वाहन बेचे जा सकते थे और न ही इनका रजिस्ट्रेशन संभव था। यही वजह थी कि वाहन निर्माता कंपनियां अपने बीएस4 वाहनों के स्टॉक को 31 मार्च से पहले क्लियर करने के लिए काफी छूट भी प्रदान कर रही थी। लेकिन कोरोना वायरस के चलते वाहनों की डिमांड काफी कम हो गई।(एजेंसी इनपुट के साथ)

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