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सस्ते होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, GST घटकर अब 5% नई दरें 1 अगस्त से होंगी प्रभावी

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Updated: July 28, 2019 06:17 IST

सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर अब 5 प्रतिशत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस को किराये पर लेने में जीएसटी में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है, जो एक अगस्त से प्रभावी होगा.

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एजेंसी माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने इलेक्ट्रिक वाहनों तथा चार्जरों पर टैक्स की दर घटाकर 5 फीसदी करने का शनिवार को फैसला किया. नई दरें एक अगस्त से प्रभावी होंगी. इसके साथ ही ऐसे वाहनों के बैटरी चार्जरों और चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी की दर को भी 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी परिषद की 36वीं बैठक के बाद बयान जारी कर कहा कि यह कदम पर्यावरण के अनुकूल आवागमन के समाधानों को तेजी से अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए है.

सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दर अब 5 प्रतिशत है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई. स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा 12 यात्रियों से अधिक क्षमता वाली इलेक्ट्रिक बस को किराये पर लेने में जीएसटी में छूट देने का भी निर्णय लिया गया है, जो एक अगस्त से प्रभावी होगा.

वाहन खरीदने पर डेढ़ लाख तक के ब्याज पर टैक्स में छूट इस बार के बजट में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद के लिए कर्ज पर 1.5 लाख रुपए तक के ब्याज पर आयकर में कटौती का लाभ दिया गया है. सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और चलन को तेज बनाने के कार्यक्रम 'फेम-2' के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. ऐसे वाहनों पर सब्सिडी देने की व्यवस्था है.

बैटरी पर भी टैक्स घटाने की मांग इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं के मंच 'सोसाइटी ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्कि वीकल्स (एसएमईवी)' ने जीएसटी काउंसिल के फैसले का स्वागत किया है. एसएमईवी ने इलेक्ट्रिक वाहनों की अलग से बिकने वाली स्पेयर बैटरी पर भी टैक्स घटाने की मांग की है. संगठन के महानिदेशक सोहिंदर गिल ने कहा कि स्पेयर बैटरी पर भी शुल्क घटाया जाना चाहिए, जो इस समय 18 फीसदी है. 

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