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नए ट्रैफिक जुर्माने को लेकर यूपी-दिल्ली समेत कई राज्यों के लिए खुशखबरी, जल्द ही घटेगी जुर्माने की राशि  

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 12, 2019 9:56 AM

ट्रैफिक के नए नियम को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर जुर्माना घटाने की पेशकश की है। कई जगहों पर तो ऐसे मामले भी सामने आए जहां गाड़ी की कीमत से दोगुना जुर्माना वसूला गया।

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ठळक मुद्देजरात सरकार ने कई मामलों में जुर्माने की राशि को 25 परसेंट से लेकर 90 परसेंट तक कम कर दिया है। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र व राजस्थान समेत कई राज्यों में जुर्माना घटाने की तैयारी कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने हाल ही में मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करके ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की रकम को कई गुना बढ़ा दिया। इससे लोगों को काफी परेशानी हुई और लोग नाराज भी दिखे। इससे लेकर कई राज्यों में जुर्माने की राशि घटा दी गई है। वहीं, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र व राजस्थान समेत कई राज्यों में जुर्माना घटाने की तैयारी कर रहे हैं।

इससे पहले गुजरात और उत्तराखंड ने जुर्माने में कटौती की घोषणा की थी। गुजरात की बात करें तो वहां की सरकार ने कई मामलों में जुर्माने की राशि को 25 परसेंट से लेकर 90 परसेंट तक कम कर दिया है। वहां के मुख्यमंत्री ने इसके पीछे मानवीय आधार को तर्क बताया है। इसके बाद अब अनुमान लगाया जा रहा है कि बाकी राज्य भी जुर्माने की भारी राशि को कम कर सकते हैं।

दिल्ली सरकार कर रही नए कानून की समीक्षा

बता दें कि ट्रैफिक के नए नियम कानून को लेकर  दिल्ली सरकार समीक्षा कर रही है। हिंदुस्तान में छपी एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बुधवार को कहा कि हम इसका अध्ययन कर रहे हैं।  गहलोत ने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम में कुल 61 मामलों में चालान राशि बढ़ाई गई है। 27 मामलों में राज्य सरकार बदलाव नहीं कर सकती। 

महाराष्ट्र में भी मिलेगी जुर्माने से राहत

 ट्रैफिक के नए नियम को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय परिवहन मंत्री को पत्र लिखकर जुर्माना घटाने की पेशकश की है। बता दें कि कई जगहों पर तो ऐसे मामले भी सामने आए जहां गाड़ी की कीमत से दोगुना जुर्माना वसूला गया। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि राज्य की सरकारें अपने नागरिकों इस भारी जुर्माने से थोड़ा राहत देने पर विचार कर रही हैं।

जानिए गुजरात में कितना कम हुआ जुर्माना

-एंबुलेंस को रास्ता न दिए जाने पर पहले 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान था जिसे नये एक्ट में केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 1,000 रुपये कर दिया।

-टू व्हीलर पर दो से ज्यादा सवारी के लिए पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया था लेकिन गुजरात सरकार ने फिर से इसे 100 रुपये कर दिया है।

-बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर पहले 100 रुपये जुर्माना था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। लेकिन गुजरात सरकार ने इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया।

-बिना सीट बेल्ट कार चलाने पर पहले 100 रुपये का चालान कटता था जिसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। गुजरात सरकार ने फिर इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया।

-बिना लाइसेंस चार पहिया चलाने पर पहले 500 रुपये का चालान था जिसे बढ़ाकर 5000 रुपये कर दिया गया है लेकिन गुजरात सरकार ने घटाकर इसे 3000 रुपये कर दिया है।

टॅग्स :मोटर व्हीकल एक्टमोटर व्हीकल अधिनियम
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