मालिक ने दिए जुर्माना भरने के लिए पैसे, 1.16 लाख रुपये लेकर ड्राइवर हुआ फरार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 9, 2019 12:17 PM2019-09-09T12:17:38+5:302019-09-09T12:17:38+5:30

मालिक का कहना है कि उनके ट्रक का रेवाड़ी में ओवरलोड़िंग का 1.16 लाख रुपये का चालान हुआ था। मालिक ने ड्राइवर को चालान का पैसा देकर जमा करने को कहा। मालिक ने जब जानकारी लेने के लिए ड्राइवर को फोन किया तो उसने फोन रिसीव करना बंद कर दिया...

Driver flees with rs1.16 lakh challan money arrested | मालिक ने दिए जुर्माना भरने के लिए पैसे, 1.16 लाख रुपये लेकर ड्राइवर हुआ फरार

प्रतीकात्मक फोटो

Highlights1 सितंबर से नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए हैं।हेलमेट, सीट बेल्ट, इंश्योरेंस का उल्लंघन करने पर पहले से कई गुना देना होगा जुर्माना।

नए ट्रैफिक नियम की चर्चा चारों तरफ है। देश के अलग-अलग राज्यों से नए चालान से जुड़ी कई खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर लोगों के ऐसे चालान कटे हैं कि उनकी गाड़ी की कीमत से दोगुना चालान की कीमत है। इसी नए ट्रैफिक नियम के तहत एक ट्रक का 1.16 लाख रुपये का चालान हुआ। ट्रक मालिक ने जुर्माने की रकम इकट्ठा कर ड्राइवर को दिया और आरटीओ ऑफिस में जमा करने को कहा।

एक बार में इतना पैसा देख ट्रक ड्राइवर को लालच आ गया और वह पैसे लेकर भाग गया। मालिक यामीन खान ने ड्राइवर पर 1.16 लाख रुपये लेकर भागने की शिकायत दर्ज कराया। फिलहाल ड्राइवर को उत्तर प्रदेश के फिरोजपुर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

मालिक का कहना है कि उनके ट्रक का रेवाड़ी में ओवरलोड़िंग का 1.16 लाख रुपये का चालान हुआ था। मालिक ने ड्राइवर को चालान का पैसा देकर जमा करने को कहा। मालिक ने जब जानकारी लेने के लिए ड्राइवर को फोन करना शुरू किया तो उसने फोन ही नहीं उठाया।

हेलमेंट, इंश्योरेंस, डीएल से लेकर ओवरलोडिंग तक के जुर्माने में कई गुना की बढ़ोत्तरी कर दी गई है। जहां पहले बिना हेलमेट बाइक चलाने पर 100 रुपये जुर्माना था वहीं इसे बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। ओवरलोडिंग का जुर्माना पहले 2 हजार रुपये था जो बढ़कर 20 हजार रुपये हो गया है। पहले तय सीमा से अधिक भार के लिए प्रति टन हजार रुपये जुर्माना था जो अब बढ़ाकर दो हजार रुपये कर दिया गया है।

Web Title: Driver flees with rs1.16 lakh challan money arrested

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