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विकिलीक्स ने कहा असांजे हैं बीमार, अदालत की सुनवाई में नहीं आ पाए

By भाषा | Updated: May 30, 2019 16:36 IST

ब्रिटेन में जमानत के दौरान फरार होने के सिलसिले में वह बेलमार्श अदालत में सजा काट रहे हैं। वह अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसने उन पर सैन्य और राजनयिक सूत्रों के नाम उजागर करने वाले गोपनीय दस्तावेज को प्रकाशित कर जासूसी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

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ठळक मुद्देस्वीडन भी कथित दुष्कर्म के लिए उनसे पूछताछ करना चाहता है। न्यायमूर्ति एम्मा आरबथनॉट ने कहा कि इस पर 12 जून को व्यापक सुनवाई होगी।विकिलीक्स ने कहा है कि वह असांजे के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित है। गोपनीयता की मुखालफत करने वाले संगठन ने कहा कि उन्हें जेल के स्वास्थ्य वार्ड में भेजा गया है। 

विकिलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे संभवत: स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण अदालत की कार्यवाही में नहीं आ पाए। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट की अदालत में बृहस्पतिवार को प्रत्यर्पण की संक्षिप्त सुनवाई में वीडियो लिंक के जरिए जेल से असांजे की पेशी की संभावना थी।

ब्रिटेन में जमानत के दौरान फरार होने के सिलसिले में वह बेलमार्श अदालत में सजा काट रहे हैं। वह अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, जिसने उन पर सैन्य और राजनयिक सूत्रों के नाम उजागर करने वाले गोपनीय दस्तावेज को प्रकाशित कर जासूसी कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

स्वीडन भी कथित दुष्कर्म के लिए उनसे पूछताछ करना चाहता है। न्यायमूर्ति एम्मा आरबथनॉट ने कहा कि इस पर 12 जून को व्यापक सुनवाई होगी। विकिलीक्स ने कहा है कि वह असांजे के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित है। गोपनीयता की मुखालफत करने वाले संगठन ने कहा कि उन्हें जेल के स्वास्थ्य वार्ड में भेजा गया है। 

इक्वाडोर की अदालत ने असांजे से जुड़े हैकर को नहीं दी जमानत

इक्वाडोर की एक अदालत ने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे से जुड़े स्वीडिश नागरिक एवं कंप्यूटर हैकिंग के आरोपी की जमानत याचिका बुधवार को नामंजूर कर दी। ओला बिनी को 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था जब वह जापान के लिए इक्वाडोर से रवाना हो रहा था।

इसी दिन क्वीटो ने असांजे को शरण देने वाला अपना प्रस्ताव वापस ले लिया था। असांजे ने 2012 से इक्वाडोर के लंदन दूतावास में शरण ली हुई थी। इक्वाडोर की सरकार ने आरोपी बिनी (36) पर देश के कंप्यूटर सिस्टम पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है।

न्यायाधीश यादिरा प्रोआनो ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि बिनी ने जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और अभियोजन पक्ष कथित हैकिंग से हुए नुकसान एवं संभावित पीड़ितों की पहचान नहीं कर पाए हैं।

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