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तोशाखाना भ्रष्टाचार मामलाः पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल के कारावास की सजा, एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 20, 2025 13:21 IST

Toshakhana corruption case: पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई।

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ठळक मुद्देToshakhana corruption case: अदालत ने दंपति पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया।Toshakhana corruption case: विभिन्न धाराओं के तहत सात साल की सजा भी सुनाई गई।Toshakhana corruption case: धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

इस्लामाबादः पाकिस्तान की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में 17-17 साल की जेल की सजा सुनाई। यह मामला मई 2021 में पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व प्रधानमंत्री की आधिकारिक यात्रा के दौरान सऊदी अरब के युवराज द्वारा इमरान खान को उपहार में दिए गए बुल्गारी आभूषणों के एक महंगे सेट से जुड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि बाद में इसे काफी कम कीमत पर खरीदा गया था। यह मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है। विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया।

पाकिस्तान की जवाबदेही अदालत ने जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना-2 भ्रष्टाचार मामले में शनिवार को 17-17 साल के कारावास की सजा सुनाई। यह मामला 2021 में खान और बीबी को सऊदी सरकार से मिले सरकारी उपहारों में हुई कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश शाहरुख अर्जुमंद ने रावलपिंडी में स्थित उच्च सुरक्षा वाली अदियाला जेल में इस मामले में फैसला सुनाया। खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई।

अदालत ने दोनों पर 1.64-1.64 करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया। मामला जुलाई 2024 में दायर किया गया था और इसमें आरोप था कि खान और बीबी ने मूल्यवान वस्त्र, महंगी घड़ियां, हीरे और सोने के आभूषणों को तोशाखाना (राजकीय उपहार भंडार) में जमा किए बिना बेच दिया था।

अक्टूबर 2024 में, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने बुशरा को इस मामले में जमानत दे दी थी, और एक महीने बाद, खान को भी इस मामले में जमानत दी गई थी। पिछले साल दिसंबर में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ था। इस बीच, अभियोजन प्रक्रिया अदियाला जेल में हुई, जहां खान और उनकी पत्नी इस साल की शुरुआत में अल-कदीर ट्रस्ट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद से कैद हैं।

दोनों दोषी उच्च न्यायालय में अपनी सजा के खिलाफ अपील कर सकते हैं। खान और बुशरा को पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 (आपराधिक विश्वासघात) के तहत 10-10 साल और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात-सात साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने दोनों पर एक-एक करोड़ रुपये जुर्माना भी लगाया।

यह फैसला रावलपिंडी की अडियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अर्जुमंद ने सुनाया। इमरान खान फिलहाल बंद हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी को आपराधिक विश्वासघात के लिए पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 409 के तहत 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत सात साल की सजा भी सुनाई गई।

अदालत ने दंपति पर 16.4 मिलियन रुपये का जुर्माना भी लगाया। इस अदालत ने सजा सुनाते समय इमरान अहमद खान नियाजी की वृद्धावस्था और बुशरा इमरान खान के महिला होने के तथ्य पर विचार किया है। इन्हीं दोनों कारकों को ध्यान में रखते हुए कम सजा देने में नरमी बरती गई है।

टॅग्स :पाकिस्तानकोर्टPakistan Armyइमरान खानशहबाज शरीफ
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