इस्लामाबाद:पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख इमरान खान के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। गुरुवार को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अध्यक्ष इमरान खान की गिरफ्तारी को "अवैध" घोषित कर दिया गया है और अधिकारियों को उन्हें "तुरंत" रिहा करने का आदेश दिया गया है। अदालत ने खान को एक बार फिर इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) का दरवाजा खटखटाने का भी निर्देश दिया।
पीटीआई प्रमुख को शीर्ष अदालत में पेश किए जाने के कुछ ही देर बाद यह आदेश आया। कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें 15 वाहनों के काफिले में लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को खान को अदालत में गुरुवार शाम 4:30 बजे, पेश करने का निर्देश दिया था, लेकिन उन्हें लगभग एक घंटे से अधिक समय बाद 5:40 बजे पेश किया गया।
वहीं जब अदालत में सुनवाई शुरू हुई, तो पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंदियाल ने खान से कहा, "आपको देखकर अच्छा लगा।" सीजेपी ने टिप्पणी की, "हम मानते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी अवैध थी।" सीजेपी बांदियाल ने कहा कि आईएचसी को कल मामले की सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा, "उच्च न्यायालय जो भी फैसला करेगा, आपको उसे स्वीकार करना होगा।"
सीजेपी ने कहा कि कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना हर राजनेता की जिम्मेदारी है। खान को अदालत में पेश करने का निर्देश सीजेपी द्वारा इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) के परिसर से पीटीआई नेता की गिरफ्तारी को देश के न्यायिक प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ा अपमान करार देने के बाद आया है।