पाकिस्तानी लड़कियों से साऊदी अरब के पुरुष नहीं कर पाएंगे शादी, सरकार ने इन 4 देशों की महिलाओं से शादी पर लगाई रोक
By अनुराग आनंद | Updated: March 20, 2021 15:07 IST2021-03-20T15:05:52+5:302021-03-20T15:07:55+5:30
पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करने से पहले अब साऊदी अरब के लोगों को सरकार की सहमति लेनी होगी। इसके लिए उन्हें सरकारी आधिकारियों के पास आवेदन करना होगा।

सांकेतिक तस्वीर (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:सऊदी अरब ने अपने देश के पुरुषों के लिए एक सख्त आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के मुताबिक, साऊदी अरब के पुरुष अब पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाड और म्यांमार की महिलाओं से शादी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें सरकार से अनुमति लेने की जरूरत होगी।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, यदि इस आदेश के जारी होने के बावजूद कोई पुरुष इन देशों की महिलाओं से शादी करना चाहता है, तो उन्हें अब अधिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा।
मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से इस समय साऊदी अरब में अनौपचारिक आंकड़ों के अनुसार इन चार देशों की लगभग 500,000 महिलाएं हैं। विदेशियों से शादी करने की इच्छा रखने वाले सऊदी पुरुषों को अब सख्त नियमों का सामना करना पड़ेगा। इस बात की जानकारी मक्का के पुलिस महानिदेशक मेजर जनरल असफ अल-कुरैशी के हवाले मीडिया के सामने आई है।
इस फैसला को लेने के पीछे मुख्य वजह क्या है?
साऊदी अरब सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब के पुरुषों को विदेशी महिलाओं से शादी करने से रोकना है। किसी भी विदेशी महिला के साथ शादी की अनुमति जारी करने के लिए अतिरिक्त औपचारिकताएं व नियम-कानून बनाए गए हैं।
तालाक लेने के 6 माह बाद ही आवेदन कर सकेंगे पुरुष-
सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ लिखा है कि किसी भी विदेशी महिला से शादी करने के लिए पुरुषों को सरकारी नियमों के आधार पर एक आवेदन देना होगा। अधिकारी ने कहा कि तलाकशुदा पुरुषों को तलाक लेने के छह महीने के बाद ही आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।
इन कागजातों के साथ करना होगा आवेदन-
अधिकारी ने कहा कि आवेदकों की उम्र 25 से अधिक होनी चाहिए और स्थानीय जिला महापौर द्वारा हस्ताक्षरित पहचान दस्तावेजों के साथ-साथ अन्य सभी पहचान पत्रों को संलग्न करना आवश्यक है, जिसमें उनके फैमिली कार्ड की एक प्रति भी शामिल होना जरूरी है।
शादी-शुदा लोगों के लिए ये नियम है-
आदेश में कहा गया है कि अगर आवेदक पहले से ही शादीशुदा है, तो उसे एक अस्पताल से एक रिपोर्ट संलग्न करनी चाहिए जो यह साबित करे कि उसकी पत्नी या तो विकलांग है, पुरानी बीमारी से पीड़ित है या बच्चे को जन्म नहीं दे सकती है। इन परिस्थितियों में ही आवेदन पर विचार किया जाएगा, अन्यथा शादी के बाद पुरुष बिना तालाक लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।