पाकिस्तानी अदालत ने फवाद चौधरी को अयोग्य करार देने के मामले पर जारी किए नोटिस

By भाषा | Published: September 13, 2019 01:33 PM2019-09-13T13:33:03+5:302019-09-13T13:33:03+5:30

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने इस अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चौधरी अब ईमानदार और सत्यवादी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने झेलम में अपनी जमीनों की घोषणा नहीं की जिसके चलते अदालत को उन्हें संघीय मंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे देना चाहिए।

Pakistani court issued notice on disqualification of Fawad Chaudhry | पाकिस्तानी अदालत ने फवाद चौधरी को अयोग्य करार देने के मामले पर जारी किए नोटिस

पाकिस्तानी अदालत ने फवाद चौधरी को अयोग्य करार देने के मामले पर जारी किए नोटिस

पाकिस्तान की एक अदालत ने प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी सहयोगी और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी को अपनी संपत्तियां घोषित न करने के लिए अयोग्य करार देने की मांग वाली अर्जी पर चुनाव आयोग और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी किए हैं।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह ने इस अर्जी पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चौधरी अब ईमानदार और सत्यवादी नहीं रहे क्योंकि उन्होंने झेलम में अपनी जमीनों की घोषणा नहीं की जिसके चलते अदालत को उन्हें संघीय मंत्री पद के लिए अयोग्य करार दे देना चाहिए।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चौधरी ने चुनाव आयोग में नामांकन पत्र दाखिल करते हुए अपनी संपत्तियों को छिपाया। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने वकील से पूछा कि क्या उच्च न्यायालय को राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए। वकील ने याद किया कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वरिष्ठ नेता जहांगीर खान तरीन को इसी मुद्दे पर अयोग्य करार दे दिया गया था।

अदालत ने जवाब दिया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के ख्वाजा आसिफ को अयोग्य करार दे दिया गया था लेकिन बाद में पुन: बहाली कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, ‘‘अदालतों को संस्थानों के तौर पर राजनीतिक मामलों में शामिल नहीं होना चाहिए।’’ 

Web Title: Pakistani court issued notice on disqualification of Fawad Chaudhry

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