धनशोधन मामले में पाकिस्तानी कोर्ट ने पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को दी जमानत
By भाषा | Published: November 5, 2019 05:10 AM2019-11-05T05:10:17+5:302019-11-05T05:10:17+5:30
मरियम ने ‘‘मानवीय आधार’’ पर मामले में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनके पिता की हालत ‘‘गंभीर’’ है और वह अपने पिता की देखभाल करना चाहती है। सभी तीनों बहन भाई-हुसैन, हसन और अस्मा लंदन में है।
पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज को धनशोधन के एक मामले में सोमवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति अली बकर नजाफी की अध्यक्षता वाली लाहौर उच्च न्यायालय की दो सदस्यीय एक पीठ ने धनशोधन के चौधरी शुगर मिल मामले में मरियम को जमानत दे दी।
अदालत ने मामले में 31 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मरियम ने ‘‘मानवीय आधार’’ पर मामले में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने दलील दी थी कि उनके पिता की हालत ‘‘गंभीर’’ है और वह अपने पिता की देखभाल करना चाहती है। सभी तीनों बहन भाई-हुसैन, हसन और अस्मा लंदन में है।
पाकिस्तानी जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में शरीफ के दोनों बेटों को भगोड़ा घोषित किया हुआ है। एलएचसी के एक अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया, ‘‘अदालत ने गुण-दोष के आधार पर मरियम को जमानत दी है न कि मानवीय आधार पर।’’ अधिकारी ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद मरियम को जमानत दी। उन्होंने बताया कि अदालत ने यह भी कहा कि वह एक महिला हैं और उनके खिलाफ धनशोधन के आरोप साबित नहीं होने तक उन्हें सलाखों के पीछे नहीं डाला जा सकता है।
उन्हें अदालत में अपना पासपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। मरियम एवनफिल्ड भ्रष्टाचार मामले में भी जमानत पर है । इस मामले में उन्हें सात साल जेल की सजा सुनाई गई है। पीएमएल-एन की उपाध्यक्ष मरियम को चौधरी शुगर मिल के धनशोधन मामले में अगस्त के पहले सप्ताह में गिरफ्तार किया गया था।