पाकिस्तान: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साइफर मामले में विशेष अदालत ने दोषी करार दिया
By आकाश चौरसिया | Published: October 23, 2023 01:18 PM2023-10-23T13:18:03+5:302023-10-23T13:35:26+5:30
पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने वहां के पूर्व पीएम इमरान खान को दोषी करार दिया है। इमरान पद छोड़ने के साथ ही अब तक 150 कानूनी मामले में फंस चुके हैं।
नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर देश के गोपनीयता कानूनों का उल्लंघन करने से जुड़े सिफर मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिया है। यह फैसला पाकिस्तान की एक विशेष कोर्ट ने दी है। अभी तहरीक-ए-इंसाफ प्रमुख अदालिया जेल में बंद हैं।
असल में साइफर मामले में यह बात सामने आ रही है कि इमरान ने प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए अमेरिका को खुफिया जानकारी दी। अमेरिका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा गुप्त राजनयिक केबल (सिफर) को यूएस से साझा किया गया था। इस केस में गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन का मामले में इमरान खान पर केस दर्ज हुआ था और फिर अगस्त में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी।
साल 2022 में जब से इमरान ने अपना पद छोड़ा है, उसके बाद से अब तक उनपर 150 से ज्यादा कानूनी मामूली में फंस गए हैं। इसपर इमरान का मानना है कि ये सभी मामले राजनीति से प्रेरित हैं। उनकी गिरफ्तारी के बाद, इमरान खान के कानूनी प्रतिनिधियों ने तुरंत उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने की बात कही है।
क्रिकेटर से नेता बने इमरान खान साल 2018 में पीएम पद के लिए चुने गए। उनका कार्यकाल 2022 को पूरा हुआ। लेकिन, इस बीच उन्हें और परिवार को मिले सरकारी उपहारों को अवैध रूप से बेचने के आरोप में भी सजा मिली हुई है। इसके अलावा उन्हें चुनाव लड़ने से लगभग पांच साल के लिए कोर्ट ने प्रतिबंध कर लग गया है। इसके साथ ही आगामी चुनाव में हिस्सा लेने से उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है।
हाल ही में तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को निचली अदालत ने 5 अगस्त को तीन साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह सजा निलंबित कर दी थी।