पाकिस्तान की कोर्ट ने सुनाई मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पांच साल की सजा
By रामदीप मिश्रा | Updated: February 12, 2020 15:57 IST2020-02-12T15:52:18+5:302020-02-12T15:57:57+5:30
हाफिज सईद के खिलाफ पंजाब के आतंकवाद रोधी विभाग ने लाहौर और गुजरांवाला में ये मामले दर्ज किए थे। वर्ष 2012 में अमेरिका ने सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए उसके सिर पर एक करोड़ डॉलर की इनामी राशि घोषित की थी।

हाफिज सईद (फाइल फोटो)
पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने आतंकवाद के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के दो मामलों में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा प्रमुख (JuD) हाफिज सईद को पांच साल की सजा सुनाई है।
आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) लाहौर के न्यायाधीश अरशद हुसैन भुट्टा ने आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के दो मामलों में जमात उद दावा के प्रमुख के खिलाफ फैसले को पिछले हफ्ते शनिवार के लिए सुरक्षित रख लिया था।
अदालत के एक अधिकारी ने बताया था कि एटीसी न्यायाधीश ने हाफिज सईद के आवेदन पर गौर किया जिसमें उसने अपने खिलाफ आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने के सभी मामलों को मिलाने और मुकदमा पूरा होने के बाद फैसला सुनाने की अपील की थी।
A Pakistan court convicts Jamat-ud-Dawa chief (JuD) Hafiz Saeed for 5 years in terror financing cases. (file pic) pic.twitter.com/NeokVilX4p
— ANI (@ANI) February 12, 2020
गौरतलब है कि सईद के खिलाफ पंजाब के आतंकवाद रोधी विभाग ने लाहौर और गुजरांवाला में ये मामले दर्ज किए थे। वर्ष 2012 में अमेरिका ने सईद को वैश्विक आतंकवादी घोषित करते हुए उसके सिर पर एक करोड़ डॉलर की इनामी राशि घोषित की थी। वह 26 नवंबर 2008 को मुंबई पर हुए आतंकवादी हमले का मास्टर माइंड है।