NIA करेगी लंदन के भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की जांच, आईएसआई और खालिस्तान समर्थकों की साजिश के मिले है इनपुट- सूत्र
By आजाद खान | Published: April 18, 2023 10:43 AM2023-04-18T10:43:49+5:302023-04-18T11:17:41+5:30
मामले में बोलते हुए इससे पहले पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि इस केस में भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था क्योंकि इन गैरकानूनी कृत्यों को विदेश में कथित तौर पर भारतीय नागरिकों ने अंजाम दिया था।
लंदन: लंदन में भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) के सामने हुए विरोध-प्रदर्शन की जांच केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए (NIA) करेगी। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने लंदन में 19 मार्च को भारतीय उच्चायोग के बाहर हुए विरोध-प्रदर्शन के सिलसिले में एक मामला दर्ज किया था।
बता दें कि यह केस पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हाथ में थी जिसे एनआईए ने टेकओवर कर लिया है। सूत्रों के अनुसार, ऐसे आशंका जताई जा रही है कि मामले में पाकिस्तानी और खालिस्तानी समर्थकों से जुड़ी साजिश के इनपुट्स मिले है। ऐसे में इस मामले में केंद्र गृह मंत्रालय ने एएनआई को एक नया केस फाइल करने को कहा है। हालांकि इसे लेकर एएनआई द्वारा अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टी नहीं की गई है।
क्या है पूरा मामला
न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने बताया है कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन के भारतीय उच्चायोग के सामने विरोध प्रदर्शन की जांच अब एनआईए करेगी। यह केस पहले काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन (सीटीसीआर) देख रही थी जिसे केंद्र गृह मंत्रालय के आदेश के बाद एएनआई ने टेकओवर कर लिया है।
Nearly a month after the national flag at the Indian high commission in London was pulled down during a protest by pro-Khalistan activists, the National Investigation Agency took over the case to investigate the matter. The case was handed over to the NIA by the Counter Terrorism… pic.twitter.com/3RYdNFsg8m
— ANI (@ANI) April 18, 2023
सूत्रों ने यह दावा किया है कि भारतीय उच्चायोग के सामने हुए विरोध प्रदर्शन में पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी और खालिस्तानी समर्थकों के जुड़े होने के लिंक मिले है, ऐसे में इस जांच को सीटीसीआर से एनआईए को दे दी गई है।
क्या था पूरा मामला
इससे पहले पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि भारतीय दंड संहिता, गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून और लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, क्योंकि इन गैरकानूनी कृत्यों को विदेश में कथित तौर पर भारतीय नागरिकों ने अंजाम दिया गया था। भारतीय उच्चायोग में 19 मार्च को हुई घटना पर विदेश मंत्रालय से एक रिपोर्ट मिलने पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को उचित कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि खालिस्तानी झंडे लहराते और खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाते हुए प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने लंदन में भारतीय उच्चायोग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को उतारने का प्रयास किया था। इस पर भारत ने ब्रिटिश उप उच्चायुक्त को तलब किया था और ‘‘सुरक्षा के अभाव’’ पर स्पष्टीकरण मांगा था। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक परिसरों और कर्मियों की सुरक्षा के प्रति ब्रिटेन सरकार की उदासीनता ‘‘अस्वीकार्य’’ है।
भाषा इनपुट के साथ