Israel-Hamas War: इजरायल और हमास के बीच जारी जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। एक महीने से ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध के कारण गाजा स्थित लोगों की स्थिति बेहद दयनीय हो गई है। इस बीच, गाजा में इजरायल के हमले का विरोध करते हुए दक्षिण अफ्रीका अब इजरायल के खिलाफ विश्व कोर्ट में पहुंच गया है।
दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) से यह घोषणा करने के लिए तत्काल आदेश देने को कहा कि गाजा में फिलिस्तीनी समूह हमास के खिलाफ कार्रवाई में इजरायल 1948 के नरसंहार सम्मेलन के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है।
ICJ, जिसे विश्व न्यायालय के रूप में जाना जाता है राज्यों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र स्थल है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल के खिलाफ मामला दायर किया है।
हालांकि, इन आरोपों पर इजरायली विदेश मंत्रालय ने एक प्रतिक्रिया में कहा कि मुकदमा "निराधार" था।
दक्षिण अफ्रीका की फाइलिंग में आरोप लगाया गया है कि इजराइल प्रलय के मद्देनजर तैयार की गई संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है, जो किसी व्यक्ति को पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करने का प्रयास करना अपराध बनाता है।
इसने अदालत से इज़राइल को गाजा में अपने सैन्य अभियान को रोकने का आदेश देने के लिए अनंतिम या अल्पकालिक उपाय जारी करने के लिए कहा, जिसमें उसने कहा कि "फिलिस्तीनी लोगों के अधिकारों को और अधिक, गंभीर और अपूरणीय क्षति से बचाने के लिए इस मामले में यह आवश्यक था।"
मामले में अभी तक सुनवाई की कोई तारीख तय नहीं की गई है। जबकि हेग में आईसीजे को संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च न्यायालय माना जाता है, लेकिन इसके फैसलों को कभी-कभी नजरअंदाज कर दिया जाता है। मार्च 2022 में अदालत ने रूस को यूक्रेन में अपना सैन्य अभियान तुरंत रोकने का आदेश दिया।
मालूम हो कि युद्ध 7 अक्टूबर को शुरू हुआ जब इस्लामी समूह हमास के उग्रवादियों ने सीमा पार हमले में 1,200 लोगों की हत्या कर दी और इज़राइल की ओर से 240 बंधकों को पकड़ लिया। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि इजराइल ने हमास शासित गाजा पर हमले का जवाब दिया जिसमें 21,000 से अधिक लोग मारे गए।
दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे पर पहली प्रतिक्रिया में, इजराइल के विदेश मंत्रालय ने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनियों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करके और उनसे मानवीय सहायता चुराकर उनकी पीड़ा के लिए हमास को दोषी ठहराया, हमास ने आरोपों से इनकार किया।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इजराइल ने यह स्पष्ट कर दिया है कि गाजा पट्टी के निवासी दुश्मन नहीं हैं और गैर-शामिल लोगों को नुकसान सीमित करने और मानवीय सहायता को गाजा पट्टी में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
अदालत में यह आवेदन इजराइल के युद्ध के मुखर आलोचक दक्षिण अफ्रीका द्वारा दबाव बढ़ाने के लिए उठाया गया नवीनतम कदम है क्योंकि पिछले महीने उसके सांसदों ने प्रिटोरिया में इजराइली दूतावास को बंद करने और युद्धविराम होने तक सभी राजनयिक संबंधों को निलंबित करने के पक्ष में मतदान किया था।