International Criminal Court ICC: हमास ने 1200 और इजराइल ने 35000 फिलिस्तीन को मौत के घाट उतारा, आईसीसी ने इजराइल-हमास के प्रमुख नेता को कठघरे में खड़ाकर आरोपी बनाया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 21, 2024 10:50 IST2024-05-21T10:48:26+5:302024-05-21T10:50:27+5:30
International Criminal Court ICC: मुख्य अभियोजक करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू सहित इजराइल के दो नेताओं और हमास के तीन नेताओं के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट की घोषणा की। अभियोजक ने सात अक्टूबर को किए गए हमास पर हमले पर ध्यान केंद्रित किया।

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International Criminal Court ICC: अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत के शीर्ष अभियोजक ने युद्ध के दौरान अपराधों के लिए इजराइल और हमास के प्रमुखों पर आरोप लगाते हुए उन्हें मानवता के खिलाफ जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले वैश्विक नेताओं की सूची में डाल दिया। मुख्य अभियोजक करीम खान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू सहित इजराइल के दो नेताओं और हमास के तीन नेताओं के खिलाफ सोमवार को गिरफ्तारी वारंट की घोषणा की। अभियोजक ने सात अक्टूबर को किए गए हमास पर हमले पर ध्यान केंद्रित किया।
इस दिन चरमपंथियों ने दक्षिणी इजराइल पर हमला कर करीब 1,200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके जवाब में इजराइल ने गाजा में सैन्य हमला किया जिसमें करीब 35,000 फिलिस्तीनयों की मौत हो गई है। नेतन्याहू ने इस फैसले की सोमवार को निंदा करते हुए इसे ‘‘वास्तविकता से कोसों दूर’’ करार दिया।
उन्होंने कहा, ''मैं हेग अभियोजक द्वारा लोकतांत्रिक इजराइल और हमास के सामूहिक हत्यारों के बीच की गई तुलना को कड़े शब्दों के साथ अस्वीकार करता हूं।'' वहीं हमास ने एक बयान में आरोप लगाया कि अभियोजक 'पीड़ित की तुलना जल्लाद से करने की कोशिश कर रहे हैं।' बयान के मुताबिक, हमास के पास इजराइली कब्जे का विरोध करने का अधिकार है।
अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अदालत की स्थापना 2002 में हुई थी, जो युद्ध के दौरान अपराधों, मानवता के खिलाफ अपराधों, नरसंहार और हमले संबंधी अपराधों के लिए लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाती है। इजराइल, अमेरिका, चीन और रूस सहित कई देश न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार नहीं करते।