पाकिस्तान कोर्ट का फैसला, अगर पहले हो जाए परवेज मुशर्रफ की मौत तो शव चौराहे पर 3 दिन तक टांगा जाए
By भाषा | Updated: December 19, 2019 19:23 IST2019-12-19T19:23:29+5:302019-12-19T19:23:29+5:30
पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाली तीन सदस्यीय पीठ के प्रमुख और पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ ने 167 पन्नों का विस्तृत फैसला लिखा है।

पाकिस्तान कोर्ट का फैसला, अगर पहले हो जाए परवेज मुशर्रफ की मौत तो शव चौराहे पर 3 दिन तक टांगा जाए
पूर्व सैन्य तानाशाह परवेज मुशर्रफ को एक विस्तृत फैसले में मौत की सजा सुनाने वाली पाकिस्तान की विशेष अदालत ने बृहस्पतिवार को कहा कि यदि मुशर्रफ को फांसी दिये जाने से पहले उनकी मौत हो जाती है तो उनके शव को इस्लामाबाद के सेंट्रल स्क्वायर पर खींचकर लाया जाए और तीन दिन तक लटकाया जाए।
मंगलवार को मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाने वाली तीन सदस्यीय पीठ के प्रमुख और पेशावर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वकार अहमद सेठ ने 167 पन्नों का विस्तृत फैसला लिखा है। उन्होंने लिखा कि फांसी दिये जाने से पहले मुशर्रफ की मौत होने पर भी पूर्व राष्ट्रपति को फांसी पर लटकाया जाना चाहिए।
फैसले के अनुसार, ‘‘हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश देते हैं कि भगोड़े/दोषी को गिरफ्तार करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी जाए और सुनिश्चित करें कि कानून के हिसाब से सजा दी जाए। अगर वह मृत मिलते हैं तो उनकी लाश को इस्लामाबाद के डी चौक तक खींचकर लाया जाए तथा तीन दिन तक लटकाया जाए।’’