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इंग्लैंड और वेल्स में विवाह की न्यूनतम उम्र 16 से बढ़ा कर 18 वर्ष की, जानें क्या है नए नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 27, 2022 22:10 IST

बाल विवाह और जबरन विवाह के मामलों को रोकने की कवायद के तहत विवाह और दीवानी साझेदारी अधिनियम पिछले साल जून में संसद में पेश किया गया था।

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ठळक मुद्देविवाह अधिनियम को हाउस ऑफ कॉमंस की मंजूरी मिल गई और यह अब कानून बनने जा रहा।ब्रिटिश संसद ने मंगलवार को एक कानून को मंजूरी दी। इस हफ्ते के अंत में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मंजूरी मिलने की संभावना है।

लंदनः इंग्लैंड और वेल्स में विवाह के लिए न्यूनतम उम्र 16 वर्ष से बढ़ा कर 18 वर्ष कर दी गई है। इस संबंध में ब्रिटिश संसद ने मंगलवार को एक कानून को मंजूरी दी। नये कानून को इस हफ्ते के अंत में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मंजूरी मिलने की संभावना है।

बाल विवाह और जबरन विवाह के मामलों को रोकने की कवायद के तहत विवाह और दीवानी साझेदारी अधिनियम पिछले साल जून में संसद में पेश किया गया था। कंजरवेटिव पार्टी की सांसद पालिन लाथम ने कहा, ‘काफी खुश हूं कि विवाह अधिनियम को हाउस ऑफ कॉमंस की मंजूरी मिल गई और यह अब कानून बनने जा रहा।’ 

 

अब तक 16 और 17 साल की लड़कियों और लड़कों की शादी तब तक हो सकती थी, जब तक उनके माता-पिता की सहमति हो। विवाह और नागरिक भागीदारी विधेयक, पिछले साल जून में पेश किया गया था, बाल विवाह और जबरन विवाह के मामलों से निपटने के प्रयासों के तहत पेश किया गया था।

कंजरवेटिव पार्टी की सांसद पालिन लाथम ने कहा कि इसलिए, इस बात से रोमांचित हूं कि मेरे विवाह विधेयक को हाउस ऑफ कॉमन्स ने मंजूरी दे दी है और कानून बनने की राह पर है। उन सभी को धन्यवाद जिन्होंने इस देश में एक बार और सभी के लिए बाल विवाह को समाप्त करने के अभियान का समर्थन किया है।

हाउस ऑफ लॉर्ड्स में सुग ने कहा कि यह विधेयक अंततः इंग्लैंड और वेल्स में बाल विवाह को समाप्त कर देगा। बाल विवाह के मुद्दे को उजागर करने के लिए बहुत मेहनत की है। नए विवाह और नागरिक भागीदारी अधिनियम के तहत, बच्चों को दंड का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन जो वयस्क उनकी शादी में शामिल हैं, उन्हें सात साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

स्कॉटलैंड में न्यूनतम विवाह योग्य आयु अभी भी 16 वर्ष है और जोड़ों को माता-पिता की सहमति की आवश्यकता नहीं है। उत्तरी आयरलैंड में न्यूनतम आयु भी 16 बनी हुई है, लेकिन 16 या 17 वर्ष की आयु के जोड़ों को माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।

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