कोरोना संकट: डीजीसीए ने कार्गो उड़ान परिचालन से जुड़े कर्मियों को मास्क और दस्ताने दिए जाने का दिया निर्देश
By भाषा | Published: March 30, 2020 09:24 PM2020-03-30T21:24:05+5:302020-03-30T21:24:05+5:30
डीजीसीए ने सभी कंपनियों या एजेंसियों से कहा कि वे अपने कर्मियों को दिशानिर्देश जारी करें कि आम लोगों से कम से कम संपर्क रखें।
नयी दिल्ली:कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए लागू 21 दिनों के लॉकडाउन के बीच विमानन नियामक डीजीसीए ने सोमवार को सभी कंपनियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्गो उड़ान परिचालन से जुड़े कर्मियों को मास्क और दस्ताने जैसी एहतियाती चीजें मुहैया करायी जाएं।
डीजीसीए के परिपत्र में कहा गया है कि सभी परिचालन केंद्रों पर पर्याप्त दूरी (न्यूनतम 1 से 1.15 मीटर) सुनिश्चित करने के महत्व के बारे में कार्गो कर्मियों को सूचित किया जाना चाहिए। परिपत्र में कहा गया है कि कार्गो परिचालन से जुड़े सभी कर्मियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे मास्क, दस्ताने आदि प्रदान किए जाएंगे। सभी एजेंसियां यह सुनिश्चित करेंगी कि कार्यस्थलों की बार-बार सफाई की जाए। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देश में 25 मार्च से 21 दिनों का लॉकडाउन लागू है।
इस अवधि में सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की अनुमति से विशेष उड़ानों , कार्गो उड़ानों, अपतटीय हेलीकॉप्टर संचालन और चिकित्सा उड़ानों को प्रतिबंध से छूट दी गई है।
डीजीसीए का परिपत्र मालवाहक उड़ानों का संचालन करने वाली सभी कंपनियों, सभी हवाई अड्डा संचालकों, कार्गो टर्मिनल परिचालकों तथा संबंधित अन्य एजेंसियां को भेजा गया है। सभी एजेंसियों को सलाह दी गयी है कि वे ‘‘क्या करें और क्या नहीं करें’’ के संबंध में विस्तृत परामर्श जारी करें और इसे प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाए और सभी कर्मचारियों को इसकी जानकारी दी जाए।
डीजीसीए ने सभी कंपनियों या एजेंसियों से कहा कि वे अपने कर्मियों को दिशानिर्देश जारी करें कि आम लोगों से कम से कम संपर्क रखें।