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पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने के आरोपियों में से तीन को मिली अग्रिम जमानत

By भाषा | Updated: September 21, 2021 19:28 IST

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(एम जुल्कैरनैन)

लाहौर, 21 सितंबर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक मस्जिद से पेयजल लेने की वजह से एक हिंदू परिवार और 15 अन्य महिलाओं को प्रताड़ित करनेवाले आठ आरोपियों में से तीन को अग्रिम जमानत मिल गई।

एक संबंधित पुलिस अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को मंगलवार को बताया कि रहीम यार खान जिले में हिंदू परिवार उत्पीड़न मामले में प्राथमिकी में नामजद आठ मुख्य आरोपियों में से तीन को अग्रिम जमानत मिल गई। यह जिला लाहौर से 500 किलोमीटर दूर है।

उन्होंने बताया, ‘‘ मुख्य आरोपी-मियां गफ्फार, मियां रज्जाक और मियां सत्तार को एक स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई। हालांकि पुलिस ने उन्हें जांच में शामिल होने को कहा है।’’ अधिकारी ने बताया कि पुलिस पांच अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमार रही है।अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

यह घटना नौ सितंबर को बस्ती कपूर रहीम यार खान में हुई। प्राथमिकी के अनुसार आलम राम भील, उनका परिवार और 15 अन्य महिलाएं चाक-106 में जमीन के एक टुकड़े पर काम कर रहे थे। नौ सितंबर को भील निकट के मस्जिद में लगे नल से पानी लाने गए। इस पर स्थानीय जमींदार मियां गफ्फार वहां पहुंचे और प्रार्थना स्थल से पानी लेने के बारे में पूछा और कहा कि इससे मस्जिद की पवित्रता नष्ट हो रही है।

प्राथमिकी में भील ने कहा कि गफ्फार ने इसके बाद हथियारों से लैस सात लोगों को बुलाया, जिन्होंने उसे और उसके पिता, मां तथा कच्चा कपास एकत्र कर रहीं महिलाओं को पीटना शुरू कर दिया। प्राथमिकी में कहा गया कि स्थानीय लोगों के बीचबचाव के बाद गफ्फार ने यह धमकी देते हुए पीटना बंद कर दिया कि वे आगे से कभी यहां से पानी नहीं भरेंगे।

गफ्फार और उसके सहयोगियों पर भील समुदाय के सदस्यों से 35,000 रुपये नकद और 85,000 रुपये के सोने के गहने छीन लेने का भी आरोप है।

भील समुदाय के लोग रहीम यार खान की बस्ती कपूर में एक सदी से ज्यादा समय से रह रहे हैं। इस समुदाय के ज्यादातर लोग खेतिहर श्रमिक हैं और बेहद गरीब हैं। पाकिस्तान में हिंदू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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