दुबई, आठ नवंबर (एपी) संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की राजधानी अबु धाबी ने गैर मुस्लिमों के लिए तलाक, विरासत और बच्चों की निगरानी व देखभाल संबंधित नए नियम जारी किए हैं। यह नियम सिर्फ अबु धाबी में ही लागू होंगे।
डब्ल्यूएएम समाचार एजेंसी ने रविवार को दी खबर में कहा कि अबु धाबी ऐसे मामलों के लिए नई अदालत गठित करेगा जिनमें अरबी और अंग्रेजी, दोनों भाषाओं में कामकाज हो होगा। यह अमीरत में बड़ी संख्या में विदेशी कामगार आबादी को देखते हुए किया गया है।
डब्ल्यूएएम की खबर के मुताबिक, बच्चे की निगरानी और देखभाल में बदलाव के बाद माता-पिता अपने बच्चों की निगरानी और देखभाल को संयुक्त रूप से साझा कर सकेंगे। इसके अलावा कानून ने शादियों का विचार भी पेश किया है और वसीयतों करने को भी इजाजत होगी।
यूएई में सात अलग अलग अमीरात शामिल हैं जिसमें से एक अमीरात अबु धाबी है और नए नियम सिर्फ इसी अमीरात में प्रभावी होंगे। तेल समृद्ध अबु धाबी की आबादी पड़ोसी दुबई से कम है।
पिछले साल सरकार ने देश के इस्लामी निजी कानूनों में बदलाव किया था और गैर शादीशुदा जोड़ों को साथ रहने की इजाजत दे दी थी। साथ ही शराब से संबंधित प्रतिबंधों को भी हल्का किया था और झूठी शान के लिए हत्या किए जाने का आपराधिकरण किया था।
अबु धाबी ने सितंबर 2020 में शराब लाइसेंस प्रणाली को भी खत्म कर दिया था।
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