इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया गया है। पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, इस्लामाबाद के मारगल्ला पुलिस स्टेशन के एक मजिस्ट्रेट ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) प्रमुख के खिलाफ 20 अगस्त को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी के बारे में टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
हालांकि अपनी विवादित टिप्पणी को लेकर इमरान खान ने माफी मांग ली है और यह सुनिश्चित किया है कि वह आगे से ऐसा दोबारा नहीं करेंगे। दरअसल, इमरान खान ने एक रैली में देशद्रोह के मामले में अपने सहयोगी और करीबी माने जाने वाले शहबाज गिल की पुलिस रिमांड को मंजूर करने के लिए जज जेबा चौधरी की कड़ी आलोचना की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अदालत की अवमानना का नोटिस थमाया था।
इस्लामाबाद सदर मजिस्ट्रेट अली जावेद की शिकायत पर संघीय राजधानी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबा चौधरी को धमकी देने के लिए इमरान पर आतंकवाद का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआई में आतंकवाद निरोधी अधिनियम की धारा 7 भी शामिल है।
हालांकि, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को इस्लामाबाद पुलिस की महिला न्यायाधीश और अधिकारियों को धमकी देने के मामले में पीटीआई प्रमुख के खिलाफ दर्ज मामले से आतंकवाद की धाराओं को हटाने का आदेश दिया था।
इसके बाद, एक आतंकवाद-रोधी अदालत (एटीसी) ने इमरान को अंतरिम जमानत के लिए सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया क्योंकि इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) द्वारा उनके खिलाफ आतंकवाद के आरोपों को हटाने के बाद मामला उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था।