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सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया ऐसा फैसला कि ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा 'Rs 25', जानें क्या है पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 27, 2019 18:00 IST

सुप्रीम कोर्ट पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में गैरकानूनी इमारतों का निर्माण करने में संलिप्त बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कोच्चि के तटीय क्षेत्र में बने मरदु फ्लैटों को 138 दिन के भीतर गिराने और फ्लैट मालिकों को चार सप्ताह के भीतर 25-25 लाख रुपए अंतरिम मुआवजा देने का शुक्रवार (27 सितंबर) को केरल सरकार को निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की खबर जैसे ही ट्विटर पर आई Rs 25 ट्रेंड करने लगा। ट्विटर पर Rs 25 टॉप पांच ट्रेंड में था। लोग इस ट्रेंड के साथ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं। 

न्यायमूर्ति अरूण मिश्रा और न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने इसके साथ ही इन इमारतों को गिराने की कार्रवाई की निगराने करने और कुल मुआवजे का आकलन करने के लिये उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जांच समिति गठित करने का भी आदेश दिया है।  

पीठ ने कोच्चि के तटीय जोन इलाकों में गैरकानूनी इमारतों का निर्माण करने में संलिप्त बिल्डरों और प्रमोटरों की संपत्तियां जब्त करने का भी आदेश दिया। पीठ ने कहा कि सरकार अवैध रूप से इमारत बनाने वाले बिल्डरों और प्रमोटरों से अंतरिम मुआवजे की राशि वसूल करने पर विचार कर सकती है। 

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इस मामले की सुनवाई के दौरान केरल के मुख्य सचिव टाम जोस कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन पीठ ने कहा कि अब 25 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान उनकी उपस्थिति जरूरी नहीं होगी। केरल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ को सूचित किया कि इन चारों इमारतों की बिजली और पानी की आपूर्ति बृहस्पतिवार (26 सितंबर) को बंद कर दी गयी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन इमारतों को गिराने में अब और विलंब की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। (पीटीआई इनपुट के साथ) 

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