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मध्य प्रदेश: हनुमान जी को रेलवे ने भेजा नोटिस, 7 की महौलत के बाद कार्रवाई करने की दी चेतावनी

By रुस्तम राणा | Updated: February 14, 2023 15:00 IST

इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया पहला नोटिस "बजरंग बली, सबलगढ़" को संबोधित किया गया था। नोटिस में सरकारी भूमि से हनुमान मंदिर के ढांचे को हटाने या कार्रवाई का सामना करने को कहा गया था।

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ठळक मुद्देरेलवे द्वारा जारी किया गया पहला नोटिस "बजरंग बली, सबलगढ़" को संबोधित किया गया थानोटिस में सरकारी भूमि से हनुमान मंदिर के ढांचे को हटाने या कार्रवाई का सामना करने को कहा गया थानोटिस-पत्र के वायरल होने के बाद रेलवे ने स्वीकार की अपनी गलती, दोबारा पुजारी के नाम भेजा नोटिस

मुरैना: रेलवे विभाग ने हाल ही में मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के एक गांव में कथित भूमि अतिक्रमण को लेकर भगवान राम के परमभक्त हनुमान जी को नोटिस भेजा। हालांकि नोटिस-पत्र के वायरल होने पर गलती का एहसास होने पर अधिकारियों ने इस नोटिस को वापस ले लिया और मंदिर के एक पुजारी को नया नोटिस जारी किया।

इस महीने की शुरुआत में भेजा गया था बजरंग बली को नोटिस

इस महीने की शुरुआत में जारी किया गया पहला नोटिस "बजरंग बली, सबलगढ़" को संबोधित है और सरकारी भूमि से हनुमान मंदिर के ढांचे को हटाने या कार्रवाई का सामना करने की मांग करता है। रेलवे ने सात दिन के भीतर नहीं हटाए जाने पर ढांचे को हटाने की चेतावनी दी है। 

नोटिस में अतिक्रमण हटाने का खर्च भी देने के लिए कहा गया था

झांसी रेल मंडल के वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर द्वारा भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि अगर रेलवे ढांचा हटाने की कार्रवाई करता है तो अतिक्रमणकारियों को खर्च का भुगतान करना होगा। नोटिस को हनुमान जी के मंदिर में चिपकाया गया था।

रेलवे ने मानी गलती, दोबारा मंदिर के पुजारी के नाम भेजा नोटिस

झांसी रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज माथुर ने कहा कि शुरुआती नोटिस गलती से दिया गया था। उन्होंने कहा कि पुजारी को इस संबंध में नया नोटिस जारी किया गया है। श्योपुर-ग्वालियर ब्रॉडगेज लाइन के निर्माण के लिए स्ट्रक्चर को हटाया जाना था। दो दिन बाद जारी किया गया नया नोटिस मंदिर के पुजारी हरिशंकर शर्मा के नाम पर भेजा गया। 

ताजमहल पर हाउस टैक्स के लिए भेजा था एसआई को नोटिस 

पिछले दिसंबर में इसी तरह की एक घटना में, आगरा, उत्तर प्रदेश में नागरिक निकाय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ताजमहल पर हाउस टैक्स के रूप में 1.47 लाख रुपये के साथ-साथ 1.94 करोड़ रुपये जल कर के रूप में भुगतान करने के लिए कहा था। 

बकाया चुकाने के लिए दिया था 15 दिनों का समय

एएसआई को बकाया राशि चुकाने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था, जिसमें विफल रहने पर संपत्ति को "अटैच" कर दिया जाएगा। आगरा नगर निगम (आगरा नगर निगम) के नोटिस में कहा गया है कि बिल वित्तीय वर्ष 2021-22 और 2022-23 के हैं।

टॅग्स :Railwayshanuman jiMadhya Pradesh
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