Bangalore-Mysore Expressway: एक अगस्त से दोपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन और साइकिल की आवाजाही पर बैन, जानें आखिर क्या है वजह
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: July 26, 2023 15:04 IST2023-07-26T15:02:44+5:302023-07-26T15:04:27+5:30
Bangalore-Mysore Expressway: एनएचएआई ने इस संबंध में बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा निरीक्षण के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था, क्योंकि राजमार्ग के खुलने के बाद से यहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं जिनके मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थीं।

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Bangalore-Mysore Expressway: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर एक अगस्त से दोपहिया वाहन, ऑटो, ट्रैक्टर, गैर-मोटर चालित वाहन, मल्टी-एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर वाहन और साइकिल जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि के बीच अधिकारियों ने यह निर्णय लिया है। सरकारी उपक्रम एनएचएआई ने इस संबंध में बेंगलुरु-मैसूर एक्सप्रेस-वे पर सुरक्षा निरीक्षण के लिए सड़क सुरक्षा विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया था, क्योंकि राजमार्ग के खुलने के बाद से यहां कई दुर्घटनाएं हुई थीं जिनके मद्देनजर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई थीं।
एनएचएआई द्वारा 12 जुलाई को जारी अधिसूचना के अनुसार, "तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों की आवाजाही तुलनात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले वाहनों जैसे दो पहिया, तीन पहिया या अन्य धीमी गति से चलने वाले वाहनों की सुरक्षा के लिये खतरा उत्पन्न कर सकती है।"
अधिसूचना के मुताबिक, "राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 की धारा 35 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि निम्नलिखित श्रेणियों के वाहनों को बैंगलोर-मैसूरु एक्सेस नियंत्रित राजमार्ग (एनएच -275) का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाता है।’’ एनएचएआई ने आगे कहा कि अधिसूचना एक अगस्त से प्रभावी होगी और ऐसे वर्गों के वाहनों के लिए आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्ग और सड़कें उपलब्ध हैं।