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सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: संविधान पीठ के पाँचों जजों की एक राय- समलैंगिकता अपराध नहीं है

By भारती द्विवेदी | Updated: September 6, 2018 15:48 IST

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लंबे समय से धारा-377 पर चल रहे विवाद पर  सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक  फैसला आ गया है।  सुप्रीम कोर्ट  के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच जजों के संविधान पीठ ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने धारा-377 को अतार्किक और मनमानी बताते हुए कहा है कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि धारा-377 पर सभी जजों की सहमति से फैसला लिया गया है।
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