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FASTag: आज से हर वाहन के लिए अनिवार्य होगा फास्टैग, नहीं तो देना होगा डबल Toll Tax

By प्रतीक्षा कुकरेती | Published: February 15, 2021 01:16 PM2021-02-15T13:16:29+5:302021-02-15T13:16:47+5:30

सावधान, अगर आज से आपकी गाड़ी में फ़ास्टटैग नहीं लगा होगा तो आपको देना होगा डबल टोल टैक्स. केंद्रसरकार ने सभी टोल पर फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य कर दिया गया है। बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को टोल से गुजरने पर दोगुना टोल देना पड़ेगा। क्या है पूरी खबर चलिए आपको बताते हैं.

 

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को ऐलान किया कि नेशनल हाईवेज पर टोल प्लाजा की सभी लेन को 15-16 फरवरी की आधी रात से 'फी प्लाजा की फास्टैग लेन' घोषित किया जाएगा. इसका मतलब है कि टोल प्लाजाओं पर फास्टैग अनिवार्य होगा.

 

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि कोई भी वाहन जिसमें या तो फास्टैग न लगा हो या फिर फास्टैग काम न कर रहा हो, उसे टोल प्लाजा की फास्टैग लेन से गुजरने के लिए दोगुना शुल्क देना होगा.

 

केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने रविवार को कहा था कि फास्टैग के implementation की समयसीमा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा. उन्होंने कहा कि वाहन मालिकों को तुरंत इस ई-भुगतान सुविधा को अपनाना चाहिए.

 


फास्टैग टोल प्लाजाओं पर शुल्क के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है. इसे 2016 में पेश किया गया था. टैग अनिवार्य बनाने से यह सुनिश्चित करने में भी मदद मिलेगी कि वाहनों को टोल प्लाजा के जरिए बिना रुके गुजरने की सुविधा दी जाए.

 


फ़ास्टैग की चिप स्टीकर के रूप में गाड़ी की विंडस्क्रीन पर लगी होती है। जैसे ही गाड़ी टोल-प्लाजा से होकर गुजरती है, टोल-प्लाज़ा पर लगा सेंसर इस चिप को रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन की मदद से रीड करता है और उस टोल-प्लाजा के हिसाब से तय पैसे अपने आप कट जाते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, इसका फायदा यह होगा कि टोल पर गाड़ियों को अधिक देर तक रुकना नहीं पड़ेगा और इससे अक्सर ट्रैफिक जाम लगने की समस्या में भी कमी आएगी। वाहन चालकों के लिए ये जानना आवश्यक है कि एनएचएआई द्वारा जारी की गाइडलाइन के अनुसार बिना फास्टैग वाली गाड़ियों को दोगुना टोल टैक्स चुकाना होगा।

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